सन्नी देओल की उम्र पर रहस्य: चुनावी हलफनामे में 59, लोस वेबसाईट पर 61 और Wikipedia में 63 साल

punjabkesari.in Friday, Jul 05, 2019 - 04:38 PM (IST)

चंडीगढ़ः फिल्म अभिनेता और सांसद सन्नी देओल की वास्तविक उम्र क्या है, यह रहस्य गहराता जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव के हलफनामे में उन्होंने अपनी उम्र 59 साल बताई थी, लोकसभा वेबसाईट पर उनकी उम्र 61 साल बताई जा रही है और वीकीपीडिया में 63 साल। 

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सन्नी देओल की उम्र पर गहराया रहस्य
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के वकील हेमंत कुमार के अनुसार लोकसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर सन्नी के बायो-डाटा में उन्होंने अपनी जन्म तिथि 19 अक्टूबर 1957 दर्शाई गई है। 2 महीने पहले ही चुनावी नामांकन के साथ जब सन्नी ने जो हलफनामा दाखिल किया था, उसमें उन्होंने अपनी उम्र 59 साल बताई है जिससे उनका जन्म साल 1959 बनता है। जबकि इंटरनेट पर उपलब्ध वीकीपीडिया में, जिसमें सभी सेलिब्रिटीज का संक्षिप्त जीवन परिचय दर्शाया जाता है, में सनी देओल का जन्म दिन 19 अक्टूबर, 1956 बताया जा रहा है। इसके अलावा कई समाचार-पत्रों एवं फिल्म पत्रिकाओं में उनका जन्म वर्ष 1956 ही बताया जाता रहा है। 

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आखिर वास्तविक में सन्नी की हैं क्या उम्र
कुमार के अनुसार सवाल उठता है कि सन्नी की वास्तविक उम्र है क्या? मैग्ज़ीनों में सनी के आज तक प्रकाशित साक्षात्कारों में भी उनके जन्म का वर्ष 1956 ही प्रकाशित किया जाता रहा है. अब चूंकि सनी ने अपने चुनावी एफिडेविट में इसके विपरीत अपनी आयु 59 वर्ष बताई है एवं लोकसभा के आधिकारिक रिकॉडर् के अनुसार उनकी आयु 61 वर्ष है, जिससे इस बात का भ्रम उत्पन्न होता है की उनकी वाकई असल उम्र क्या है? भ्रम का एक कारण यह भी है कि यदि वीकीपीडिया पर किसी सेलिब्रिटी के बारे में गलत जानकारी दर्शायी जा रही हो, तो उसे ठीक किया जा सकता है पर सन्नी के मामले में आज तक ऐसा नहीं किया गया है।
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चुनाव आयोग ने गुरदासपुर उपायुक्त को भेजी अर्जी
एडवोकेट कुमार ने भारतीय चुनाव आयोग में सूचना अधिकार के तहत इस बारे में भी जानकारी मांगी है कि गुरदासपुर से नामांकन दाखिल करते समय सन्नी देओल ने अपना नाम अजय सिंह धर्मेंद्र देओल बताया था लेकिन मतदान से मतदान से ठीक पहले गुरदासपुर के उपायुक्त एवं चुनाव अधिकारी ने देओल की अर्जी पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर उनका नाम सन्नी देओल कर दिया और चुनाव जीतने का प्रमाणपत्र भी उन्हें इसी नाम से दिया गया तथा इसी नाम से उन्होंने लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली। एडवोकेट कुमार के अनुसार चुनाव आयोग ने उनकी अर्जी गुरदासपुर उपायुक्त को भेजी है और जानकारी देने को कहा है। 


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