Amritsar में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, 3 जगहों पर बड़ी कार्रवाई

punjabkesari.in Tuesday, Jul 07, 2026 - 03:19 PM (IST)

अमृतसर(नीरज): पंजाब सरकार के निर्देशों के तहत अमृतसर विकास प्राधिकरण (एडीए) ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन नई विकसित हो रही अनधिकृत कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। यह कार्रवाई पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में की गई।

नोटिस जारी कर निर्माण कार्य रोकने के दिए थे निर्देश
एडीए के रेगुलेटरी विंग ने गांव कंबो (रामतीर्थ रोड), गांव खैराबाद (मीरांकोट चौक-रामतीर्थ रोड, वेलकम सिटी के पास) और गांव दालम (अजनाला रोड) में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों में निर्माण कार्यों को ध्वस्त कर दिया। जिला टाउन प्लानर ने बताया कि पापरा एक्ट-1995 के तहत पहले ही कॉलोनी डेवलपर्स को नोटिस जारी कर निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद निर्माण जारी रहने पर 3 जुलाई 2026 को ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए गए, जिनके तहत यह कार्रवाई अमल में लाई गई।

5 से 10 वर्ष तक की कैद और 5 करोड़ रुपये तक जुर्माना
उन्होंने बताया कि गांव कंबो की अवैध कॉलोनी पर इससे पहले 10 अक्टूबर 2025 को भी कार्रवाई की जा चुकी थी, जबकि गांव दालम में 12 जून 2026 को ध्वस्तीकरण के बावजूद दोबारा अवैध निर्माण शुरू कर दिया गया था। ऐसे में नए निर्माण को फिर से तोड़ दिया गया। एडीए ने चेतावनी दी है कि पापरा एक्ट-1995 (संशोधन-2024) के अनुसार अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों को 5 से 10 वर्ष तक की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ रुपये तक जुर्माना हो सकता है। इस संबंध में जमीन मालिकों और कॉलोनी डेवलपर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग को भी लिखा जा रहा है।

लोगों से की जा रही अपील
प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उसे पुडा/एडीए से विधिवत मंजूरी मिली हुई है। साथ ही किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले संबंधित विभाग से आवश्यक स्वीकृति अवश्य प्राप्त करें।


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Vatika

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