Amritsar में PUDA की बड़ी कार्रवाई, अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर
punjabkesari.in Saturday, Jul 11, 2026 - 03:07 PM (IST)
अमृतसर (नीरज): जिले में अनधिकृत कॉलोनियों पर पीला पंजा चलने की खबर सामने आई है। पंजाब सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक, ADA के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर नितेश कुमार जैन, IAS और एडिशनल चीफ एडमिनिस्ट्रेटर इनायत, PCS के आदेशों के बाद, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) विंग ने पुलिस स्टेशन कत्थूनंगल और पुलिस स्टेशन मजीठा के पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में, गांव कत्थूनंगल में बोपाराय रोड पर बन रही बिना इजाजत कॉलोनी और गांव नाग कलां में बन रही बिना इजाजत कॉलोनी पर कार्रवाई की और कॉलोनियों को गिरा दिया।

इसके अलावा, गांव नंगली में दशमेश एवेन्यू के नाम से बनी अनधिकृत कॉलोनी में पुलिस अधिकारियों की गैरमौजूदगी में उक्त कॉलोनी को गिरा दिया गया। डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर ने बताया कि भविष्य में होने वाले डेवलपमेंट को कंट्रोल करने के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार, कथूनंगल, मजीठा और गांव नांगली में बन रही नई अनधिकृत कॉलोनियों को PAPRA एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी करके काम रुकवा दिया गया है और उनके खिलाफ 09/07/2026 को तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि इन कॉलोनियों के मालिकों ने सरकारी नियमों का उल्लंघन किया और नोटिस जारी होने के बावजूद, उक्त अनधिकृत कॉलोनियों के बारे में स्पष्टीकरण देने के बजाय, मौके पर डेवलपमेंट का काम जारी रखा, जिसके तहत उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन करते हुए उक्त कार्रवाई की गई।

उन्होंने यह भी साफ किया कि PAPRA एक्ट-1995 के अमेंडमेंट 2024 के अनुसार, अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को 5 से 10 साल की जेल और 25 लाख से 5 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है, जिसके चलते पुलिस डिपार्टमेंट को भी रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर उक्त कॉलोनी के तहत आने वाली जमीन के मालिकों और कॉलोनी बनाने वालों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करने के लिए लिखा जा रहा है। ADA के रेगुलेटरी विंग ने आम लोगों से अपील की है कि वे PUDA डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड गैर-कानूनी कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से पहले, उनमें प्लॉट बेचने के किसी भी ऐड के अनुसार, PUDA से उस कॉलोनी के बारे में जारी अप्रूवल जरूर लें और अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर मौजूद गैर-कानूनी कॉलोनियों के बारे में डिटेल्स जरूर पढ़ें ताकि उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान न हो और वे उनके लिए परेशानी का सबब न बनें। इसके अलावा, उन्होंने यह भी अपील की है कि जिले में किसी भी जगह पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करने से पहले PUDA डिपार्टमेंट से जरूरी अप्रूवल लेने के बाद ही कंस्ट्रक्शन किया जाए।

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