भूख हड़ताल पर बैठे AAP के जिला प्रधान सहित 64 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

punjabkesari.in Tuesday, May 04, 2021 - 02:48 PM (IST)

फिरोजपुर (कुमार): सिविल अस्पताल फिरोजपुर में पक्के तौर पर सीनियर मेडिकल अफसर लगाने, कोरोना से ग्रस्त मरीजों के इलाज के लिए वेंटिलेटर चलाने और उचित प्रबंध करने की मांग को लेकर शहीद उधम सिंह चौक पर भूख हड़ताल पर बैठने और धरना लगाने के लिए पुलिस ने आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान और पूर्व विधायक नरेश कटारिया सहित थाना सिटी फ़िरोज़पुर और मक्खू में करीब 64 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किया है।

उन्होंने आरोप लगाया गया है कि धरना देने और भूख हड़ताल पर बैठने वालों ने कोरोना के चलते सरकार द्वारा जारी आदेशों की पालना नहीं की और जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों का उल्लंघन किया है। यह जानकारी देते हुए एएसआई कुलदीप सिंह ने बताया कि आम आदमी पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह ने अपने 7-8 साथियों के साथ धरना दिया और मांगों को लेकर बैनर लगाते हुए नारेबाजी की।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने मनजिंदर सिंह और उसके 8-10 साथियों तथा टैंट मालिक के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 188, 269 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तथा एपिडेमिक डिसीसिस एक्ट 1897 के तहत मामला दर्ज कर लिया है ,जबकि अभी भी आम आदमी पार्टी का धरना और भूख हड़ताल लगातार जारी है।

दूसरी और थाना मक्खू के इंस्पैक्टर जसविंदर सिंह ने बताया कि नेशनल हाईवे 54 जीटी रोड जीरा मक्खू पर धरना देने और कोविड-19 संबंधी सरकार के आदेशों तथा जिला मजिस्ट्रेट की हदायतों का उल्लंघन करने के आरोप में आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान व पूर्व विधायक नरेश कटारिया ,शमिंदर सिंह शंकर कटारिया, पवन कटारिया, कैप्टन नछत्तर सिंह, सुखदेव सिंह फौजी ,गुरमीत सिंह ,कश्मीर सिंह भुल्लर ,जस्सा सिंह ,मौड़ा सिंह अनजान , बख्शीश सिंह सोशल मीडिया इंचार्ज ,चंद सिंह, बलवंत सिंह ढिल्लों, गुरमन सिंह खहिरा, गुरपाल सिंह ,अंग्रेज सिंह व 6 अन्य नामजद व्यक्तियों तथा करीब 25-30 अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 341,283 ,431 ,188 ,269 और नेशनल हाईवे एक्ट 1956 , डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिसीसिस एक्ट 1897 के तहत मामला दर्ज किया है।

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Content Writer

Tania pathak

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