मुख्यमंत्री अमरेन्द्र ने डिप्टी कमिश्नरों को जारी किए नए कर्फ्यू दिशा-निर्देश

punjabkesari.in Wednesday, Mar 25, 2020 - 08:26 AM (IST)

जालंधर(धवन) : कोरोना वायरस (कोविड-19) संकट से निपटने के लिए सरकार द्वारा राज्य भर में लगाए गए पूरे कर्फ्यू के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने जनता को पेश आ रही समस्याओं का निदान करने के लिए आज डिप्टी कमिश्ररों व पुलिस को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कर्फ्यू को जारी रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्फ्यू दिशा-निर्देशों को डिप्टी कमिश्ररों की निगरानी में सख्ती से लागू किया जाना चाहिए तथा उन्हें लोगों को अनिवार्य वस्तुओं व सेवाओं की सप्लाई को जारी रखने के लिए कदम उठाने चाहिएं। 

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उन्होंने कहा कि कोरोना प्रभावित देशों से पंजाब में आए लोगों से दूरी बनाकर रखने, उनकी पहचान व टैस्ट करवाया जाना चाहिए। हाल ही के दिनों में विदेशों से लगभग 94,000 लोग राज्य में आए थे, जिसमें से अधिकांश का पता लगाया जा चुका है। 30,000 लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है। शेष लोगों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना से प्रभावित नए लोगों का पता लगाने के लिए युद्ध स्तर पर सरकार प्रयास कर रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा-188 आई.पी.सी. के तहत कार्रवाई की जाएगी। कैप्टन ने कहा कि 48,000 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। अगर कोई होम क्वारंटाइन की उल्लंघना करता है तो सरपंच/लंबरदार को यह मामला इलाका मैजिस्ट्रेट, डी.एस.पी., एस.एच.ओ. या पुलिस को 112 नम्बर पर सूचित करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्ररों को कहा है कि वे अनिवार्य वस्तुओं जैसे राशन, दूध, फल व सब्जियों की डोर-टू-डोर डिलीवरी को यकीनी बनाएं और इसके लिए हॉकरों, डिस्ट्रीब्यूटरों की पहचान करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एस.डी.एम. या इलाका मैजिस्ट्रेट को कफ्र्यू के दिनों में सुबह दूध, ब्रैड, बिस्किट, अंडों की घरों में डिलीवरी को यकीनी बनाने के लिए कदम उठाने चाहिएं। 

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नए कर्फ्यू प्रबंधन नियमों के अनुसार वाहनों की मूवमैंट को पूरी तरह से रोका जाएगा। केवल कफ्र्यू पासधारकों को जाने की अनुमति होगी। आपातकालीन स्थिति में लोगों को पैदल राशन, दूध, फल-सब्जियां, दवाई या कैमिस्ट की दुकान पर जाने की अनुमति होगी। सिर्फ बीमार लोग डाक्टर या नॄसग होम में जा सकेंगे। डिप्टी कमिश्ररों को होम डिलीवरी के लिए फोन नम्बर सार्वजनिक करने के लिए कहा गया है। अस्थायी तौर पर चिकित्सा सहायता या अनिवार्य वस्तुओं को घरों तक पहुंचाने की छूट देने के अधिकार डिप्टी कमिश्ररों को दिए गए हैं। आपातकालीन स्थित में कोई भी नागरिक या सिविल कंट्रोल रूम में फोन करके अनिवार्य सेवाएं ले सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने जिला मंडी अधिकारी, मार्कीट कमेटी के सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे घरों तक सब्जियां, राशन को पहुंचाने में सहयोग करें। यह यकीनी बनाया जाए कि दुकानों पर लोग कर्फ्यू में छूट के दौरान भारी संख्या में न आएं क्योंकि इससे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। बड़े कारोबारियों या बड़े मॉल्स की सेवाएं डोर-टू-डोर डिलीवरी के लिए ली जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि राशन की दुकानों, दूध, विक्रेताओं, फलों व सब्जियों की दुकानों को खुलेआम खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती बल्कि उन्हें रोटेशन के आधार पर खोलने की मंजूरी दी गई है। प्रत्येक क्षेत्र में एक-एक दुकान खुली रखी जानी चाहिए तथा ये दुकानें फोन आने पर डोर-टू-डोर डिलीवरी करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दुकानों को पुलिस कर्मचारियों की निगरानी में रोटेशन के आधार पर खोला जाएगा। 


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