अदालत ने 2 स्नैचरों को सुनाई 2-2 साल कैद की सजा

punjabkesari.in Thursday, Aug 23, 2018 - 06:56 PM (IST)

होशियारपुर(अमरेन्द्र): थाना हरियाना के अधीन आते गांव ढाहा के निकट 6 दिसंबर 2013 को महिला के कान से सोने की बालियां छीनने के दोनों आरोपी स्नैचरों अमनपाल निवासी टांडा व आशु पुत्र महेन्द्र पाल निवासी टांडा को दोषी करार देते हुए वीरवार को ज्यूडीशियल मजिस्ट्रैट(प्रथम श्रेणी) प्रभजोत कौर की अदालत ने 2-2 साल की कैद की सजा सुनाई। हरियाना पुलिस ने दोनों ही स्नैचिंग के आरोपियों की पहचान मोबाइल लोकेशन के जरिए करने के बाद मामला दर्ज किया था। 

यह था मामला
गौरतलब है कि थाना हरियाना के समक्ष 6 दिसंबर 2013 को केहर सिंह पुत्र तरसेम सिंह निवासी हुसैनपुर लालोवाल ने शिकायत दर्ज करवाई थी। कि वो अपनी पत्नी महिंदर कौर व जीजा हरदेव सिंह के साथ किसी काम से जा रहे थे। इस दौरान जब वे गांव ढाहा के पास पहुंचे तो उनके पीछे से एक बाइक पर दो युवक आए और उसकी पत्नी के कानों से सोने की बालियां छीन मौके से फरार हो गए। हरियाना पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद इस मामले की जांच तत्कालीन ए.एस.आई. मलकीत सिंह को सौंप दी।


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Des raj

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