पंजाब विजिलेंस को झटका, पूर्व DIG भुल्लर के मामले में Court ने सुनाया ये फैसला
punjabkesari.in Monday, Nov 03, 2025 - 06:21 PM (IST)
पंजाब डेस्क: रिश्वत मामले में गिरफ्तार पूर्व DIG हरचरण सिंह भुल्लर मामले में विजिलेंस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, अदालत ने याचिका को खारिच कर दिया है। पंजाब पुलिस के पूर्व DIG हरचरण सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद भले ही पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अदालत से उन्हें रिमांड दिलाने में विजिलेंस को सफलता नहीं मिली।
इस केस में आज मोहाली जिला अदालत में सुनवाई हुई। चंडीगढ़ सीबीआई की ओर से अदालत में अपना जवाब दायर किया गया। जवाब पेश होने के बाद कोर्ट ने विजिलेंस की याचिका को खारिज कर दिया। अब मौजूदा स्थिति यह है कि इस केस में पूछताछ की जिम्मेदारी फिलहाल सीबीआई के पास ही रहेगी। आपको बता दें कि, आदेश की डिटेल अभी जारी नहीं हुई है। ऑर्डर कॉपी आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि विजिलेंस की याचिका को खारिज करने के पीछे क्या वजह लिखी गई है।
जानें कोर्टे में CBI के वकीलों ने क्या कहा?
- गौरतलब है कि, कोर्ट में CBI के वकील नरेंद्र सिंह ने कहा किपूर्व DIG हरचरण सिंह भुल्लर के मोबाइल से कई अहम सबूत मिले हैं।
- वकील का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस छिपाए हुए हैं, जिन्हें बरामद करना बहुत जरूरी है।
- रिश्त केस में नोटिस को लेकर CBI के वकील ने कहा कि रिश्वत का मामला कई धाराओं के तहत दर्ज है। ऐसे में नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है।
- बिचौलिए कृष्नु की रिमांड के दौरान कुछ अहम सबूत मिले हैं, इसलिए पूर्व DIG का रिमांड लेना जरूरी है ताकि जांच आगे बढ़ाई जा सके।
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