आय से अधिक संपत्ति मामला, धर्मसोत की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सुनाया यह फैसला

punjabkesari.in Sunday, Mar 05, 2023 - 10:43 AM (IST)

मोहाली: पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को हाल ही में पंजाब विजिलैंस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया था। उनके वकील की तरफ से इस केस में अदालत में उनकी जमानत याचिका लगाई थी। 
याचिका पर अदालत में सुनवाई के दौरान धर्मसोत के वकील ने कहा कि वह 5 बार विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा कैप्टन सरकार में वह वन मंत्री रह चुके हैं। आम आदमी सरकार को वह बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि उन्होंने 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को हराया था। उन्होंने दलील दी कि विजिलैंस ब्यूरो मोहाली द्वारा 6 जून, 2022 को दर्ज मामले में उन्हें 5 सितंबर 2022 को हाईकोर्ट से नियमित जमानत मिल चुकी है। वहीं अब जालंधर उपचुनाव के चलते उन्हें फिर से उन्हीं धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। यह सब राजनीति से प्रेरित है।

वहीं दूसरी तरफ विजिलैंस ने अदालत में कहा कि आरोपी के पास अपने और रिश्तेदारों के नाम से कई बेनामी संपत्तियां हैं। वह कैबिनेट मंत्री जैसे बड़े पद पर रह चुके हैं। उन्हें अगर जमानत दी जाती है तो वह गवाहों पर दबाव डाल सकते हैं और इससे जांच प्रभावित होगी इसलिए उन्हें जमानत न दी जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। गौरतलब है कि विजिलैंस ब्यूरो ने वन घोटाले में फंसे पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को कुछ समय पहले ही अब आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया गया था। जांच में उनकी आय ज्ञात स्रोतों से करीब 269 फीसदी अधिक पाई गई थी।

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News Editor

Urmila

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