4 साल बाद Court ने सुनाया फैसला, बच्चा न होने पर पत्नी को दी थी दर्दनाक मौ/त

punjabkesari.in Wednesday, Mar 13, 2024 - 07:19 PM (IST)

पंजाब डेस्क : चंडीगढ़ जिला कोर्ट ने पत्नी की हत्या मामले में आरोपी को सख्त सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी द्वारा अपनी पत्नी की हत्या की गई थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उसे उम्रकैद की सजा व 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। गौरतलब है कि आरोपी अनूप सिंह निवासी गांव मलोया के खिलाफ उसकी पत्नी शीतल की हत्या करने मामला मलोया पुलिस थाने में 2019 दर्ज किया गया था। 

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पुलिस को मृतका शीतल के पिता सोनी कुमार ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी पति अनूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। पीड़ित पिता ने पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी की शादी मलोया के अनूप सिंह से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों में झगड़ा होने लगा क्योंकि उनका दामाद अनूप कोई भी काम नहीं करता था। यही नहीं जब उनकी बेटी को कोई बच्चा नहीं हुआ तो उसके ससुराल वाले उसे परेशान करने लगे। यही नहीं इसके बाद उसे घर से निकालकर अनूप की दूसरी शादी की चर्चा होने लगी। इसी बीच उन्हें 5 नवंबर 2019 को मलोया से एक फोन आया कि उनकी बेटी से अनूप मारपीट कर रहा है और उसका गला दबा रहा है, इसके बाद जब शीतल को अस्पताल भर्ती करवाया गया तो डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 

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News Editor

Kamini

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