जगदीश टाइटलर की तस्वीर वाली T-shirt डालने का मामला, अदालत ने सुनाया फैसला

punjabkesari.in Saturday, Aug 27, 2022 - 09:53 PM (IST)

अमृतसर  (जशन) :  श्री दरबार साहिब में गत दिनों जगदीश टाइटलर की तस्वीर वाली टी-शर्ट डालकर तस्वीरें वायरल करने वाले आरोपी करमजीत  सिंह गिल की जमानत याचिका रद्द होने की खबर सामने आई है। शनिवार को स्थानीय अतिरिक्त सी.जे.एम. जपइन्द्र सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद रद्द कर दी। जानकारी अनुसार आरोपी करमजीत सिंह गिल के पक्ष के वकीलो ने अपनी जिरह के दौरान कहा कि उसका मक्सद धार्मिक भावनाएं भड़काना नहीं, ब्लकि अपने राजसी गुरू की तस्वीर वाली टी-शर्ट डालकर माथा टेकने जाने तक ही सीमित था, जोकि कोई अपराध नहीं है।

वहीं दूसरी और सरकारी पक्ष के सहायक जिला अटार्नी तवतेश इंद्रजीत सिंह ने दलील दी कि कथित आरोपी श्री दरबार साहिब में माथा टेकने नहीं, ब्लकि सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय की भावनाएं भड़काने के लिए ही गया था। उन्होंने अदालत मे अहम दलील देते कहा कि इससे पहले भी उक्त आरोपी ने अपनी राजसी गुरू की तस्वीर वाला केक उसके जन्म दिवस पर काटा था। इसके बाद उक्त कथित आरोपी को धमकियां मिली थी। जिसके चलते उसे फिर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई थी। 

श्री दरबार सहिब में भी उक्त आरोपी पहले आम कमीज डालकर दाखिल हुआ और बाद में अंदर दाखिल होकर उसने जगदीश टाइटलर की तस्वीर वाली टी-शर्ट डालकर तस्वीरे खिचवाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इसके बाद ये आरोपी श्री दरबार साहिब में माथा टेकने भी नहीं पंहुचा,  इससे साफ है कि आरोपी सिर्फ एक समुदाय की धार्मिक भावनाएं भड़काने के मत्तंव से ही वहा गया था। माननीय अदालत ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका को खारिज करने का फैसला सुनाया।

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News Editor

Kamini

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