सुखबीर बादल व मजीठिया के खिलाफ हाईकोर्ट में क्रिमिनल कम्प्लेंट

punjabkesari.in Friday, Feb 08, 2019 - 08:52 AM (IST)

चंडीगढ़(हांडा): जस्टिस (रिटायर्ड) रंजीत सिंह ने अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल और बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में क्रिमिनल कम्प्लेंट दाखिल की है।
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शिकायत में जस्टिस रंजीत सिंह ने सुखबीर बादल पर उनके और कमिशन के खिलाफ अपशब्द बोलने के आरोप लगाते हुए दोनों के खिलाफ कमिशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट में कार्रवाई की मांग की है। 
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जस्टिस रंजीत ने कहा कि रंजीत कमिशन पर सुखबीर बादल ने शुरू से ही सवालिया निशान लगाते हुए कमिशन और जस्टिस रंजीत सिंह की आलोचना की थी। रिटायर्ड जस्टिस रंजीत ने कहा कि सैक्शन 10ए के तहत क्रिमिनल कम्प्लेंट दाखिल की है। इसमें अगर उनकी अपील स्वीकार हो जाती है तो प्रावधान के मुताबिक सुखबीर बादल और बिक्रम मजीठिया को 6 महीने तक जेल हो सकती है और फाइन भी किया जा सकता है या दोनों भी।
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Anjna

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