दाई की लापरवाही के कारण गर्भवती औरत की मौत, मुकदमा दर्ज

punjabkesari.in Friday, Aug 17, 2018 - 12:12 AM (IST)

मंडी गोबिन्दगढ़(मग्गो): स्थानीय इंद्र लोग कालोनी नजदीक चौड़ा बाजार स्थित एक नर्सिंग होम की दाई (डाक्टर) की कथित लापरवाही के कारण एक गर्भवती महिला की मौत हो जाने का समाचार है। जिस संबंधी मंडी गोबिन्दगढ़ पुलिस ने मृतका सभया खातून के पिता फूलमान अंसारी पुत्र भिखारी पति निवासी कच्चा दलीप नगर मंडी गोबिन्दगढ़ के बयानों पर नर्सिंग होम की दाई के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 304ए, 15 इंडियन मैडीकल कौंसिल एक्ट 1956 अधीन मुकदमा नंबर 143 दर्ज करके आगे वाली कार्यवाही शुरू कर दी है। 

पुलिस को दिए बयानों में फूलमान अंसारी ने बताया कि उस की लड़की सभया खातून का विवाह करीब 10 महीने पहले असलम अंसारी पुत्र समसूल पति निवासी रोहनी दिल्ली के साथ हुआ था। लड़की के पहला बच्चा होने के कारण उसे प्रसूति के लिए मंडी गोबिन्दगढ़ लाया गया था। बीती 9 अगस्त को जब सभया खातून के प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो वह अपनी लड़की को चौड़ा बाजार स्थित एक नर्सिंग होम में ले गए। जहां दाई ने गर्भवती खातून को अपने नर्सिंग होम में दाखिल कर लिया और उस का इलाज शुरू कर दिया। जिसके बदले दाई ने उन्हें 10 हजार रुपए जमा करवाने के लिए कहा और उन्होंने 3 हजार रुपए जमा भी करवा दिए। 

फूलमान अंसारी ने बताया कि थोड़ी देर बाद उक्त क्लीनिक में से उसकी पत्नी सोहलूना खातून का फोन आया कि सभया खातून की हालत बिगड़ गई है और जब वह क्लीनिक पहुंचा तो उससे पहले ही दाई का पति उसकी गर्भवती लड़की सभया खातून को समेत पत्नी अपनी कार में खन्ना में किसी अस्पताल में ले गया। जहां से उसे राजिन्दरा अस्पताल पटियाला भेज दिया गया। शिकायत कर दिया अंसारी ने बताया कि राजिन्द्रा अस्पताल में डाक्टरों ने सभया खातून का ऑपरेशन करके एक बच्ची को जन्म दिलाया। जिसके बाद में सभया खातून की हालत ओर भी बिगड़ गई और इलाज के दौरान ही उस ने दम तोड़ दिया। 

दाई की तरफ से दी गई दवा कारण नव जन्मी बच्ची की हालत भी नाजुक होने के कारण उसको इलाज के लिए दिल्ली के अंबेदकर अस्पताल में भरती करवाया गया है। फूलमान अंसारी ने दोष लगाया कि नरसिंग होम की दाई राजिन्दर कौर की कथित लापरवाही के कारण ही उसकी लड़की की मौत हुई है। जिस संबंधी मंडी गोबिन्दगढ़ पुलिस ने मृतका के पिता फूलमान अंसारी के बयानों के अंतर्गत दाई राजिन्दर कौर के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा ए, 15 इंडियन मैडीकल कौंसिल एक्ट 1956 अधीन मुकदमा नंबर 143 दर्ज करके आगे वाली कार्यवाही शुरू कर दी है। मृतका का पोस्टमार्टम करवाने के उपरांत लाश वारिसों हवाले कर दी है। फिलहाल दाई पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताई जा रही है। 
16पीएटीऐचमग्गो08 

Des raj

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