छात्रों का डिपोर्ट मामला : जिला प्रशासन का फर्म के खिलाफ बड़ा Action

punjabkesari.in Tuesday, Mar 21, 2023 - 08:42 PM (IST)

जालंधर : डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह ने मंगलवार को कनाडा में लगभग 700 भारतीय छात्रों को डिपोर्टेशन नोटिस जारी होने के बाद आरोपी इमिग्रेशन कंसलटैंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है, जिसमें माईग्रेशन सर्विसस, ग्रीन पार्क जांलधर फर्म का 30 अगस्त 2019 राहुल भार्गव को जारी किया गया लाईसैंस रद्द कर दिया गया है। पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट 2014 की धारा 4 और 6 के तहत लाइसैंस रद्द किया गया है। 

आज जारी एक आदेश में डिप्टी कमिश्नर ने इस बात पर जोर दिया कि जिस व्यक्ति का पुलिस रिकार्ड सही नहीं है, उसे व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और यदि ऐसे व्यक्ति को अपना कारोबार जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो इससे लोगों में गलत संदेश जाएगा। इसलिए लाइसैंस को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। 

अधिनियम की धारा 4 और 6 लाइसैंस को रद्द करने संबंधी स्पष्ट करती है कि जब भी सक्षम अथारिटी को पुलिस रिकार्ड अनुसार लाईसैंसधारक के किसी ऐसे अपराध में शामिल होने की सूचना मिलती है जो लाइसैंस के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करता है, सक्षम अथारिटी लाइसैंस को रद्द कर सकती है। यह प्रावधान स्पष्ट तौर पर इस फर्म पर लागू होने के कारण डिप्टी कमिश्नर द्वारा लिखित आदेश जारी कर उसका लाइसैंस रद्द कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा इस फर्म का लाइसैंस रद्द कर कारण बताओ नोटिस जारी कर आरोपी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कर स्पष्टीकरण की मांग की गई है।

इस दौरान डिप्टी कमिश्नर द्वारा जिले में इमीग्रेशन फर्मों की विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि एसडीएम की देखरेख में विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो इमीग्रेशन कंसल्टेंट्स की गतिविधियों की नियमित जांच करेगें। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिला प्रशासन द्वारा तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन इमीग्रेशन फर्मों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है और किसी को भी अवैध गतिविधियों से लोगों को धोखा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

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Content Writer

Subhash Kapoor

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