रात 10 के बाद DJ साइलेंट! लुधियाना में डीएम का बड़ा फरमान
punjabkesari.in Tuesday, Feb 17, 2026 - 07:27 PM (IST)
लुधियाना : लुधियाना के जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु जैन ने मंगलवार को कड़ा निर्देश जारी करते हुए पूरे जिले में रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर, डीजे सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और अन्य सभी ध्वनि-वर्धक उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 15 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा।
ऐसे उपकरणों का उपयोग केवल सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक ही किया जा सकेगा। निर्धारित समय के बाहर इनका उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। शादियों, धार्मिक कार्यक्रमों, सामाजिक आयोजनों, जुलूसों और अन्य कार्यक्रमों में ध्वनि स्तर हर हाल में कानूनी सीमा के भीतर रखना अनिवार्य होगा। अधिसूचित साइलेंस जोन—जैसे अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों और अन्य संवेदनशील संस्थानों के आसपास—में लाउडस्पीकर के उपयोग पर पहले से लागू नियमों के अनुसार कड़ी निगरानी जारी रहेगी।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम आयोजकों, मैरिज पैलेस संचालकों, डीजे सेवा प्रदाताओं, धार्मिक संस्थाओं और आम जनता को निर्देशों का पूर्ण पालन करने के लिए कहा गया है। जिला पुलिस को अनुपालन की निगरानी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

