ड्रग्स मामला: हाईकोर्ट में पेश हुए पूर्व DGP चट्टोपाध्याय, अगली सुनवाई इस तारीख को

punjabkesari.in Friday, May 05, 2023 - 09:37 AM (IST)

चंडीगढ़: हजारों करोड़ के ड्रग्स तस्करी मामले में वीरवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जस्टिस गुरमीत सिंह संधेवालिया पर आधारित बैंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पूर्व डी.जी.पी. सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय इंपर्सन कोर्ट में पेश हुए, जिन्होंने कोर्ट को बताया कि उनका घर का एड्रैस बदल गया है जिसके चलते उन्हें कोर्ट का नोटिस नहीं मिला और वह जवाब तैयार नहीं कर पाए। उन्होंने जवाब दाखिल करने को कोर्ट से समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। सरकार ने बर्खास्त किए गए ए.आई.जी. रणजीत सिंह हुंदल और बर्खास्त डी.एस.पी. राजजीत सिंह पर की गई कार्रवाई को लेकर एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश की। एस.आई.टी. की ओर से चीफ खालसा दीवान के प्रमुख इंद्रजीत सिंह चड्ढा द्वारा की गई आत्महत्या को लेकर भी एक्शन टेकन रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। 

वहीं पूर्व डी.जी.पी. सुरेश कुमार अरोड़ा और मोहम्मद मुस्तफा की ओर से पेश हुए सीनियर वकील आर.एस. चीमा और मनजिंद्र सिंह ने जवाब दाखिल किए। एस.आई.टी. की ओर से दाखिल की गई सीलबंद रिपोर्ट्स सार्वजानिक किए जाने के बाद मामले में पहली सुनवाई थी, जिसमें सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने एस.आई.टी. की एक्शन टेकन रिपोर्ट कोर्ट में पेश की, जिसमें डिसमिस किए गए ए.आई.जी. रणजीत सिंह हुंदल और डी.एस.पी. राजजीत सिंह को बर्खास्त करने और एफ.आई.आर. दर्ज करने संबंधी विवरण पेश किया गया।

कोर्ट को बताया गया कि किस आधार पर और सबूतों के तहत डी.एस.पी. राजजीत सिंह के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई और उन्हें डिसमिस किया गया। रिपोर्ट में डी.एस.पी. राजजीत सिंह और इंस्पैक्टर इंद्रजीत सिंह के बीच ड्रग्स को लेकर सांठगांठ का भी जिक्र किया गया है जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग, एन.डी.पी.एस. मामलों में फंसे आरोपियों से की गई वसूली आदि का विवरण दिया गया है। कोर्ट को बताया गया कि दोनों के खिलाफ जुर्म साबित करने के लिए पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं। 

एस.आई.टी. ने इंस्पैक्टर इंद्रजीत सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति मांगी है। कोर्ट ने विजिलेंस की ओर से दाखिल एप्लीकेशन पर भी संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इंस्पैक्टर इंद्रजीत सिंह की याचिका पर चार्जशीट दाखिल नहीं करने का आदेश दिया था। पुलिस का कहना है कि चूंकि रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है इसलिए चार्जशीट दाखिल करने पर लगी रोक हटाई जाए। बैंच ने सभी पक्षों को जवाब और एस.आई.टी. को एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश देते हुए सुनवाई 31 मई तक स्थगित कर दी।

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Content Writer

Sunita sarangal

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