जालंधर के इस अफसर को लगी पनैल्टी, उपभोक्ता के साथ किया था ये काम

punjabkesari.in Tuesday, Nov 22, 2022 - 09:48 AM (IST)

जालंधर (अनिल पाहवा) : जिला जालंधर उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की तरफ से जालंधर के शराब ठेकेदार के साथ-साथ एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर को 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही उन लोगों को बड़ी राहत मिली है, जो शराब ठेकेदारों तथा एक्साइज विभाग के बीच फुटबाल की तरह इधऱ से उधर पटके जाते हैं।

जानकारी के अनुसार अवनीत सिंह निवासी न्यू ज्वाला नगर बस्ती शेख ने उपभोक्ता अदालत में अपने वकील मनित मल्होत्रा के माध्यम से अपील लगाई थी कि आबकारी विभाग तथा शराब ठेकेदार कंपनी जालंधर वाइन्स के रवैये के कारण न केवल उनके घरेलू कार्यक्रम में खलल पड़ा, बल्कि उन्हें परेशानी का भी सामना करना पड़ा। अवनीत सिंह ने उपभोक्ता अदालत में शिकायत दी थी कि उन्होंने 11 जनवरी 2020 को जालंधर के शहनाई पैलेस में एक कार्यक्रम रखा था।

बिना टैक्स के जारी कर दिया गया बिल
 यह कार्यक्रम उनके बेटे की लोहड़ी के संबंध में था। अवनीत सिंह ने शिकायत में लिखा कि 7 तारीख को उन्होंने एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग में परमिट के लिए 5000 रुपए जमा करवाए, जिसके बदले में उन्हें एल-50 लाइसैंस जारी कर दिया गया। शिकायत में अवनीत सिंह ने लिखा कि उनके लाइसैंस पर पूरी जानकारी नहीं थी और साथ ही उन्हें जालंधऱ वाइन से शराब खरीदने के लिए बाध्य किया गया। शराब खरीदने के बदले में जालंधर वाइन ने उन्हें बिल भी जारी किया, जबकि बिल में न तो वैट तथा न ही अन्य प्रकार के किसी टैक्स का जिक्र किया गया था, जिससे साफ था कि इस मामले में सरकार को चूना लग रहा है।

देरी से उपलब्ध करवाई गई शराब
जालंधर वाइन ने भी नैशनल ढाबा नामक दुकान से ही शराब खरीदने के लिए मजबूर किया। 11 जनवरी, जिस दिन पैलेस में कार्यक्रम था, उस दिन शराब पहुंचाई जानी संभव नहीं बताई गई, जिस कारण अवनीत सिंह को शराब खरीदने के लिए इधर से उधर भटकना पड़ा। अवनीत सिंह ने शिकायत में यह भी कहा उन्हें 11 जनवरी की रात काफी देर से शराब उपलब्ध करवाई गई, जिस कारण उनके कई मेहमान नाराज भी हो गए। उन्हें मेहमानों के सामने अपमान सहना पड़ा।

45 दिन में जुर्माना भरपाई करने के निर्देश
उपभोक्ता फोरम ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद यह बात स्वीकार की है कि जालंधऱ वाइन तथा एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाक की खामियों के कारण उपभोक्ता को परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके लिए फोरम की तरफ से 20 हजार रुपए जुर्माना भरपाई के तौर पर जालंधर वाइन तथा एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर को लगाया गया है। यह भऱपाई 45 दिन के अंदर करने को कहा गया है। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Vatika

Recommended News

Related News