Punjab 30 जून तक इन चीजों पर लगी सख्त पाबदियां, हरगिज न करें यह काम वरना...
punjabkesari.in Friday, May 02, 2025 - 05:15 PM (IST)

फाजिल्का : जिला मैजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर संधू ने धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में विभिन्न पाबदियां जारी की हैं। ये प्रतिबंध 30 जून तक प्रभावी रहेंगे तथा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आदेशों में जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में 50 माइक्त्रोन से कम मोटाई, 8 & 13 से कम आकार तथा बिना निर्दिष्ट रंग वाले एकल उपयोग प्लास्टिक लिफाफों के निर्माण/उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा इन लिफाफों को नालियों/सीवरेज या सार्वजनिक स्थानों पर फेंकना भी प्रतिबंधित है। इनके उपयोग से सफाई व्यवस्था बाधित होती है और सीवर आदि में फंसकर रुकावटें पैदा होती हैं तथा गंदा पानी सड़कों और गलियों में प्रवेश कर जाता है, जिससे खतरनाक पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
एक अन्य आदेश जारी कर आम जनता के फाजिल्का जिले में सीमा के निकट स्थित गांवों और बीपीओ में शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक प्रवेश करने और बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। सीमा क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से फाजिल्का जिले में सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ-साथ बीओपी के पास आम जनता की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। यह आदेश सेना, बीएसएफ, पुलिस, ठेकेदारों और सैन्य क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी परमिट वाले श्रमिकों पर लागू नहीं होगा। एक अन्य आदेश में जिला मजिस्ट्रेट ने फाजिल्का जिले की सीमा के भीतर कोबरा/कांटेदार तार की बिक्त्री, खरीद और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। लोगों ने अपने भूखंडों, खेतों और अन्य क्षेत्रों को जानवरों से बचाने के लिए कांटेदार तारों के साथ-साथ कोबरा तार का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जो बहुत नुकीले होते हैं और वन्यजीवों और मनुष्यों दोनों के जीवन के लिए खतरा पैदा करते हैं।
आदेश के अनुसार फाजिल्का जिले की सीमा के भीतर आम जनता द्वारा सैन्य रंग की वर्दी और वाहनों की खरीद, बिक्त्री और प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक अन्य आदेश में फाजिल्का जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से सटे 4 किलोमीटर के क्षेत्र में क्वाडकॉप्टर (ड्रोन कैमरा) आदि उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फाजिल्का जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे 4 किलोमीटर के क्षेत्र में पाकिस्तानी सिम कार्ड रखने और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।