फर्जी एनकाउंटर मामला: CBI अदालत ने 2 सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों को सुनाया बड़ा फैसला

punjabkesari.in Friday, Aug 26, 2022 - 11:42 AM (IST)

मोहाली (संदीप) : अमृतसर फर्जी मुठभेड़ मामले में सी.बी.आई. की एक विशेष अदालत ने दो सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले 12 अगस्त को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया था। उल्लेखनीय है कि इस मामले के मुख्य आरोपी थाना मेहता के तत्कालीन प्रभारी रजिंदर सिंह की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है। सेवानिवृत्त एस. आई. तरसेम लाल जो उस समय मजीठा में तैनात थे। दूसरा आरोपी उस समय कृष्णा सिंह सी.आई.ए. में  तैनात था। गौरतलब है कि वर्ष 1992 में फर्जी प्रतियोगिता में 4 लोगों की हत्या के आरोप लगे थे। मृतकों की पहचान साहिब सिंह, दलबीर सिंह और बलविंदर सिंह के रूप में हुई है, जबकि चौथे की पहचान अमृतसर जिले के अलग-अलग गांवों के निवासी बलवंत सिंह के रूप में हुई।

यह था मामला

अगस्त 1992 में, अमृतसर पुलिस को सूचना मिली कि मध्य प्रदेश पुलिस ने हथियारों की बरामदगी के सिलसिले में अमृतसर क्षेत्र से पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद पुलिस ने पांच में से तीन का प्रोडक्शन वारंट हासिल कर अमृतसर कोर्ट में पेश किया। उनका रिमांड हासिल कर उन्हें पूछताछ के लिए  सी.आई.ए. मजीठा लाया गया। 13 सितंबर की रात तीनों का फर्जी मुकाबला हुआ था। प्रतियोगिता के दौरान सब-इंस्पेक्टर कृष्णा सिंह, सब-इंस्पेक्टर तरसेम लाल सहित लगभग 20 पुलिस कर्मी मौजूद थे।

मृतक साहिब सिंह के पिता काहन सिंह की शिकायत पर सी.बी.आई. अदालत में 28 फरवरी 1997 को कोर्ट में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ पी. सी. की धारा 302 के तहत चार्जशीट की गई थी। 1 फरवरी 1999 को चालान पेश किया गया। सभी सबूत 20 अक्तूबर 2006 तक दर्ज किए गए लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट ने मामले पर रोक लगा दी। इसके बाद यह मामला सी.बी.आई. को वापिस कर दिया गया।  कोर्ट को मोहाली ट्रांसफर कर दिया गया था।

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News Editor

Urmila

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