रिश्तों की हदें पार कर पिता ने किया बेटी को गर्भवती, अदालत ने सुनाई सख्त सजा

punjabkesari.in Thursday, Nov 25, 2021 - 01:01 PM (IST)

फिरोजपुर (कुमार): फिरोजपुर की एडिशनल सेशन जज रजनी छोकरा (फास्ट ट्रैक कोर्ट) की तरफ से 16 वर्ष से कम उम्र की गोद ली बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उम्रकैद के साथ-साथ अदालत ने आरोपी को जुर्माने की रकम जमा करवाने के निर्देश दिए हैं और जुर्माने की राशी जमा न करवाने पर उसे एक साल की और कैद काटनी पड़ेगी।

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पीडित लड़की के पिता के वकील राजेश कुमार दूआ ने बताया कि थाना घल्लखुर्द में पीडित लड़की के पिता ने मनजीत सिंह के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस को दिए बयानों में पीडित लड़की के पिता ने बताया कि उसकी बेटी को मनजीत सिंह ने गोद लिया था और तब से उसकी बेटी मनजीत सिंह के पास रहती थी। लड़की को वह 17 मार्च, 2020 को अपने साथ एक विवाह समारोह में लेकर गया था और जब वह वापिस आ रहा था तो उसने लड़की के साथ दुष्कर्म किया, जिस कारण बच्ची गर्भवती हो गई तब मनजीत ने बच्ची को गर्भपात के लिए दवा दे दी, जिस कारण उसकी सेहत बिगड़ गई। शिकायत करता के अनुसार उसने ने अपनी बेटी को अस्पताल में दाखिल करवाया।

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उसकी सेहत खराब होने पर उसे 24 अप्रैल, 2020 को फिरोजपुर शहर के सिविल अस्पताल में भेज दिया गया, जहां वह 29 अप्रैल, 2020 तक दाखिल रही। माननीय अदालत ने फैसला सुनाते हुए मनजीत सिंह को उम्र कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत द्वारा जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी को आदेश दिए हैं कि पीडित लड़की को 5 लाख रुपए दिए जाए।

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News Editor

Kalash

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