घर में गूंजेंगी किलकारियां, काला जादू करने वाले ने दंपति से ठगे लाखों रुपए, अदालत पहुंचा मामला

punjabkesari.in Monday, Aug 31, 2020 - 12:19 PM (IST)

लुधियाना(मेहरा): अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगदीप सिंह मरोक की अदालत ने काला जादू मदद से संतान प्राप्त करवाने का झांसा देकर एक नि:संतान दम्पति के साथ धोखाधड़ी करने और कुछ अंधविश्वासी अनुष्ठान करने के आरोप में 2 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इस संबंध में थाना खन्ना ने गत जुलाई माह में आरोपियों राकेश कुमार निवासी टैगोर नगर न्यू मॉडल टाऊन, खन्ना और विनोद कुमार निवासी ललहेड़ी रोड खन्ना के खिलाफ धारा-420 व 120 बी आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था।

अग्रिम जमानत अर्जियों को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि पुलिस द्वारा दर्ज मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह स्पष्ट हो गया था कि आरोपियों ने यह आशवासन दिया था कि कुछ धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिकायतकत्र्ता के घर से बुरी आत्म हो हटा दिया जाएगा ताकि परिवार में बच्चा पैदा होने को आसान बनाया जा सके। शिकायतकत्र्ता से इस बहाने बड़ी धनराशि हड़प ली गई। दुष्ट आत्मा को बाहर निकालने के लिए आरोपी शिकायतकत्र्ता के घर के नीचे के फर्श को खोदने में शामिल थे। भूत भगाने के बहाने मोटी रकम हड़प कर शिकायतकत्र्ता को धोखा देने का मामला जब पुलिस अधिकारियों के सामने रखा गया, तब आरोपियों ने एक लिखित समझौता भी किया जिसमें उक्त राशि चुकाने की सहमति बनी लेकिन वे राशि लौटाने में असफल रहे।


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