जेल में बंद प्रवासियों, अनुसूचित जातियों के लोगों को मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता

punjabkesari.in Friday, Aug 18, 2023 - 11:13 PM (IST)

लुधियाना (स्याल) : पंजाब की जेलों में बंद प्रवासियों, अनुसूचित जातियों के लोगों को नि:शुल्क कानूनी सहायता दिलाने के उद्देश्य से एक विशेष केंद्र की स्थापना स्थानीय न्यायालय परिसर में की गई, जिसमें ऐसे लोगों को कानूनी सहायता दी जाएगी। इस केंद्र की स्थापना से ऐसे आरोपी जिनका वार्षिक आय 3,00,000 से कम है, वे अपने बचाव के लिए वकीलों से परामर्श कर सकते हैं और इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस केंद्र के शुरू होने से ऐसे लोगों को कानूनी सहायता मिल पाएगी। इसका उद्घाटन पंजाब एव हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा व प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष गुरमीत सिंह संधावालिया ने किया। 

ज्ञात रहे कि ऐसे वर्ग के कुछ लोग पिछले काफी समय से जेलों में बंद है। वह कानूनी सहायता से वंचित लोगों के लिए यह नई योजना शुरू की गई है। इस अवसर पर सदस्य सचिव मनजिंदर सिंह, जिला सेशन जज मनीष सिंघल, वरिंदरजीत सिंह रंधावा, यादविंदर शर्मा, अतुल सूद, अलीशा जिंदल, अविनाश प्रताप, एम.पी. सिंह, राजेश सरमा, संदीप सेठी, मनप्रीत, स्मृति धीर आदि उपस्थित रहे।


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Content Writer

Subhash Kapoor

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