गर्मी के मौसम में होने वाली आगजनी की घटनाओं को लेकर Guidelines जारी

punjabkesari.in Tuesday, May 07, 2024 - 01:59 PM (IST)

लुधियाना (हितेश): नगर निगम के आफिसर महानगर में फायर सेफ्टी को लेकर कितनी लापरवाही के साथ काम कर रहे हैं, इससे जुड़ा एक मामला सामने आया है। जिसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गर्मी के सीजन के दौरान होने वाली आगजनी की घटनाओं से बचाव के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें अस्पतालों व नर्सिंग होम में फायर सेफ्टी के इंतजाम होने को लेकर चेकिंग करने का पहलू मुख्य रूप से शामिल है। जिस निर्देश को लागू करने का सर्कुलर लोकल बॉडीज विभाग द्वारा भी जारी किया गया है, लेकिन उसके मुताबिक काम करने की बजाय नगर निगम कमिश्नर द्वारा डी सी व सी एम ओ को लेटर भेजकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया गया है।

यह जारी की गई हैं गाइडलाइन

- अस्पतालों व नर्सिंग होम में नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों के मुताबिक फायर सेफ्टी के पूरे इंतजाम होने चाहिए।
- फायर सेफ्टी उपकरण चालू होने में होने बारे नगर निगम से NOC जाए
- फायर सेफ्टी उपकरण चलाने के लिए अस्पतालों व नर्सिंग होम के स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाए।
- अस्पतालों व नर्सिंग होम में बिजली की फिटिंग में स्पार्किंग की संभावना नही होनी चाहिए। 
- अस्पतालों व नर्सिंग होम में पर्याप्त इमरजेंसी एग्जिट प्वाइंट होने चाहिए और वहां रेगुलर माॅक ड्रिल हो

अस्पतालों की फिक्स की गई है जवाबदेही
इस मामले में वैसे तो केंद्रीय गृह मंत्रालय व पंजाब सरकार द्वारा जारी की गई गाइड लाइन के मुताबिक अस्पतालों व नर्सिंग होम में फायर सेफटी को लेकर चेकिंग करके एन ओ सी देने के लिए बोला गया है। जबकि नगर निगम द्वारा डी सी व सी एम ओ को भेजी लेटर में कहा गया कि अस्पतालों व नर्सिंग होम में फायर सेफ्टी के नियमों का पालन यकीनी बनाया जाए और आगजनी की घटना होने पर अस्पतालों व नर्सिंग होम की जवाबदेही फिक्स की जाएगी।
 


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Vatika

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