मकान खाली करने के मामले में Manisha Gulati को HC से राहत

punjabkesari.in Tuesday, Aug 01, 2023 - 10:41 AM (IST)

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब महिला आयोग की पूर्व चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी की एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत गुलाटी को मकान खाली करने का आदेश दिया गया था।

हाईकोर्ट ने कहा कि उनकी एक्सटैंशन समाप्त करने के फैसले को सही करार दिए जाने के सिंगल बैंच के फैसले के खिलाफ अभी उनकी अपील हाईकोर्ट में विचाराधीन है इसलिए उनके सरकारी आवास को खाली करवाने की प्रक्रिया नहीं की जा सकती, अत: सरकार के उक्त आदेश पर रोक लगाई जाती है। कोर्ट ने मनीषा गुलाटी की अर्जी पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। पंजाब सरकार ने मनीषा गुलाटी को 13 जुलाई को पत्र लिखकर कहा था कि सैक्टर 39 स्थित सरकारी आवास नंबर 3156 जो उन्हें बतौर चेयरपर्सन के तौर पर अलॉट किया गया था, वह उसे खाली कर दें क्योंकि अब वह पद पर नहीं हैं।


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Vatika

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