पंजाब में मेडिकल स्टोरों पर स्वास्थ्य विभाग की सख्त कार्रवाई, एक का लाइसेंस रद्द
punjabkesari.in Wednesday, Dec 11, 2024 - 03:35 PM (IST)
अमृतसर : स्वास्थ्य विभाग के ड्रग विंग ने नियम विरुद्ध कार्य करने वाले मेडिकल स्टोरों पर सख्त कार्रवाई की है, जिसमें 1 और मेडिकल स्टोर का लाइसैंस रद्द कर दिया है, जबकि 3 लाइसैंस पहले रद्द किए जा चुके हैं। जोनल लाइसैंस अथॉरिटी कुलविंदर सिंह ने कहा कि ड्रग एंड कॉस्मैटिक एक्ट का उल्लंघन करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने उन संस्थानों से अपील की कि दवाओं की खरीद-बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखें और विभाग के नियमों का पालन करें।
उन्होंने कहा कि अमृतसर जिले के ड्रग विंग कमिश्नर, खाद्य एवं औषधि प्रशासन अभिनव त्रिखा के निर्देशों पर तत्परता से काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पॉल मेडिकल स्टोर चुंगीवाला का दवाओं की खुदरा बिक्री का लाइसैंस रद्द कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सी.आई.ए. स्टाफ के अनुरोध पर 31 अक्तूबर को बबलीन कौर, डी.सी.ओ. ए.एस.आर.-1 ने पुलिस अधिकारियों के साथ मैसर्स पॉल मैडीकल स्टोर चुंगीवाला बाजार सुल्तानविंड रोड का निरीक्षण किया और 8 प्रकार की दवाएं बरामद कीं। 17760 रुपए कीमत के 761 कैप्सूल प्रीगैबलिन कैप्सूल मिले।
जिला मैजिस्ट्रेट के आदेशों का कथित उल्लंघन करने के लिए फर्म के मालिक के खिलाफ एक अलग प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। इसके बाद औषधि नियम 1945 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उक्त फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और पंजाब के लोगों के स्वास्थ्य के हित में फर्मों द्वारा प्रस्तुत जवाब पर विचार करने के बाद कार्रवाई की गई।
उन्होंने बताया कि सभी दवा विक्रेताओं को एक बार फिर दवाओं की खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड रखने को कहा गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, इसके अलावा जिन दवाओं पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगाया है, अगर कोई उन्हें बिक्री खरीद रिकॉर्ड के बिना बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर नशे के खात्मे के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here