डेरा प्रमुख की जमानत अर्जी पर सुनवाई इस तारीख तक मुल्तवी

punjabkesari.in Tuesday, May 10, 2022 - 11:17 AM (IST)

फरीदकोट (जगदीश): 24 सितम्बर, 2015 को गांव जवाहर सिंह वाला से श्री गुरु ग्रंथ साहिब चोरी कर गांव बरगाड़ी में एतराजयोग्य पोस्टर लगाने तथा थाना बाजाखाना में दर्ज हुए मुकद्दमा नंबर 117/2015 और मुकद्दमा नंबर 128/2015 के मामले में साजिश रचने के आरोप में डेरा सिरसा प्रमुख राम रहीम को नामजद किया गया था। जिस पर रिहाई के लिए माननीय चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मोनिका लांबा की अदालत में जमानत की अर्जी दी थी, जिस पर अदालत की तरफ से दोनों पक्षों की बहस सुनने उपरांत इसे 11 मई के लिए मुल्तवी कर दिया गया है।

बहबल गोलीकांड की सुनवाई 13 तक मुल्तवी
बहबल गोलीकांड की एडिशनल सेशन जज हरबंस सिंह लेखी की अदालत में आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने के मुद्दे पर बहस होनी थी पर लेखी का तबादला होने के कारण यह केस जिला और सेशन जज रमेश कुमारी की अदालत में पेश किया गया।

अदालत की तरफ से इस केस को एडिशनल सेशन जज राजीव कालड़ा की अदालत में तबदील किया गया है। जहां अदालत की तरफ से मुलजिमों को हिदायत की गई कि वह 13 मई को एडीशनल सेशन जज राजीव कालड़ा की अदालत में पेश हों। अब इस मामले की सुनवाई 13 मई तक मुल्तवी कर दी गई है।

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News Editor

Kalash

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