अहम खबर: रेत और बजरी से भरे वाहनों से रायल्टी और पेनल्टी वसूलने को लेकर हाईकोर्ट ने जारी किया यह आदेश
punjabkesari.in Saturday, Sep 10, 2022 - 11:50 AM (IST)

चंडीगढ़ (हांडा) : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की रेत और बजरी खनन नीति 2022 के तहत अन्य राज्यों से पंजाब में रेत या बजरी ले जाने वाले वाहनों पर लगने वाले प्रवेश शुल्क, रायल्टी या पेनल्टी की वसूली पर रोक लगा दी है। 11 अप्रैल 2022 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार पंजाब सरकार वाहन मालिकों से 7 रुपए प्रति क्यूबिक फुट की दर से रायल्टी या पेनल्टी वसूल रही थी, जिसके तहत राजस्व के नाम पर लाखों रुपए वसूल किए जा रहे थे।
ओम स्टोन क्रशर और अन्य द्वारा एडवोकेट आशीष चोपड़ा के जरिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस ए. जी. मसीह पर आधारित बैंच ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 18 अक्तूबर तक जवाब मांगा है। तब तक अन्य राज्यों से पंजाब में प्रवेश करने वाले वाहनों से कोई वसूली या शुल्क नहीं लिया जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक पंजाब में प्रवेश करने वाले खनिज पदार्थों से लदे वाहनों के चालकों को अनिवार्य रूप से दस्तावेज दिखाने के लिए नहीं कहा जाएगा।
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