ड्रग्स मामले के आरोपी जगदीश भोला को हाईकोर्ट का झटका, सुनाया यह फैसला
punjabkesari.in Tuesday, Apr 26, 2022 - 08:39 PM (IST)

जालंधर : ड्रग्स मामले के बड़े आरोपी जगदीश भोला को हाईकोर्ट ने झटका दिया है। कोर्ट ने भोला की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जगदीश भोला को ड्रग तस्करी और आर्म्स एक्ट में पहले ही दोषी करार दे सजा सुनाई जा चुकी है। सजा के खिलाफ भोला की अपील हाईकोर्ट में अभी पैंडिंग है, लेकिन भोला के खिलाफ 2013 में ई.डी. ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया था। यह मामला मोहाली की ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। इसी मामले में अब जमानत की मांग को लेकर भोला ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में उसकी जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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