हाईकोर्ट का अहम फैसला: जन्म देने वाली मां-गोद लेने वाली मां भी हो सकती है
punjabkesari.in Tuesday, Jul 26, 2022 - 03:14 PM (IST)

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि पति को तलाक देने के बाद मां पहले पति से अपने बच्चे को गोद ले सकती है। जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस अशोक कुमार वर्मा की बेंच ने कहा कि अगर पहला पति बच्चे को गोद देने के लिए राजी हो जाता है तो पत्नी अपने दूसरे पति के साथ उस बच्चे को गोद ले सकती है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बच्चे को गोद लेने के आवेदन को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि मां का दोहरा दर्जा नहीं हो सकता और जन्म देने वाली मां भी गोद लेने वाली मां हो सकती है।
दरअसल, एक महिला ने याचिका में कहा था कि उसकी पहली शादी से 9 जुलाई 2012 को एक बेटी का जन्म हुआ। अप्रैल 2016 में एक लड़ाई-झगड़े कारण उसने अपने पहले पति से तलाक ले लिया और 30 सितंबर, 2017 को फिर से शादी कर ली, जिसके बाद उसने अपनी बेटी को गोद लेने के लिए एक याचिका दायर की।
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