ड्रग रैकेट मामले में हाईकोर्ट का सख्त रुख, पंजाब सरकार को जारी किए यह आदेश
punjabkesari.in Wednesday, Mar 30, 2022 - 09:54 AM (IST)

चंडीगढ़ (ब्यूरो): 6000 करोड़ से भी अधिक के ड्रग रैकेट मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए एडवोकेट किरण सिंह द्वारा उठाए गए सवाल पर पंजाब सरकार से पूछा है कि वर्ष 2018 में आई.पी.एस. सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की देखरेख वाली एस.आई.टी. ने जो रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल की थी, उस रिपोर्ट में कई पुलिस अधिकारियों के नाम भी ड्रग रैकेट में बताए गए, उन पर आज तक क्या कार्रवाई हुई है? सरकार को इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल किए जाने के आदेश भी दिए गए हैं।
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एडवोकेट नवकिरण सिंह ने एप्लीकेशन दाखिल करते हुए कोर्ट में दाखिल सीलबंद रिपोर्ट खोलने की मांग करते हुए कहा था कि उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार व पंजाब पुलिस हर बार मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने की बात कहते हुए आरोपियों पर एफ.आई.आर. दर्ज करने से पल्ला झाड़ती रही है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार के उक्त तर्क पर कहा था कि बेशक मामला कोर्ट में है और रिपोर्ट सीलबंद है लेकिन हाईकोर्ट ने कभी भी सरकार या पुलिस को ड्रग मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई से नहीं रोका है।
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कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद सरकार व पुलिस को एक माह के भीतर आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, अगर हुई तो क्या हुई यह सारी बात अपने जवाब में दाखिल करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अब 10 मई को सुनवाई होगी।
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