विदेश भेजने के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज स्कैम, मां-बेटी ने हड़पे 32 लाख रुपए
punjabkesari.in Tuesday, Mar 03, 2026 - 03:49 PM (IST)
नवांशहर (त्रिपाठी) : हांगकांग में पक्का करवाने का झांसा देकर 32 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में पुलिस ने महिला तथा उसकी पुत्री के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। एस.एस.पी. को दी शिकायत में शिंदा सिंह पुत्र बलवीर सिंह निवासी गांव चेता थाना बहराम ने बताया कि वह अपने लड़के अकाशदीप सिंह को विदेश भेजना चाहता था। जिस संबंध में उसने हांगकांग में रहने वाले साले सुखविन्दर सिंह तथा सालेहार नरिन्दर कौर से बात की थी।
उसने बताया हांगकांग में ही रहने वाली कुलविन्दर कौर ने उसकी सालेहार नरिन्दर से संपर्क करके अपनी लड़की जैसलीन कौर की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज 8 लाख हांगकांग डॉलर (80 लाख रुपए भारतीय करन्सी) में अकाशदीप सिंह के साथ करने का ऑफर दिया। उसने बताया कि करार के मुताबिक अकाशदीप को विदेश मंगवाने के लिए डेढ़ लाख हांगकांग डॉलर पहले, डेढ़ लाख कोर्ट मैरिज करवाने से पहले जिससे एक वर्ष का वीजा मिलेगा, वीजा खत्म होने पर अगला वीजा लगवा कर देने के लिए 3 लाख डॉलर तथा लड़के का केस पक्का होने से पहले शेष राशि लेगी।
उसने बताया कि पहले उसके लड़के की फर्जी शादी हांगकांग में करवानी थी परन्तु उक्त कुलविन्दर कौर ने कहा कि लाक डाऊन के चलते हांगकांग में शादी करने के नियम बदल गए है जिसके चलते वह शादी पंजाब में ही करेंगे। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने उक्त दोनों को इंडिया बुलाने तथा वापिसी की एयर टिकटों का खर्चा तथा फगवाड़ा के धार्मिक स्थान पर शादी करने तथा कोर्ट मैरिज का खर्चा भी स्वयं वहन किया।
उसने बताया कि गुरुद्वारा साहिब में शादी के बाद कुलविन्दर कौर अपनी लड़की को अपने साथ ले गई। उसने बताया कि हांगकांग वापिस पहुंच कर भी उक्त कुलविन्दर कौर ने 2 लाख डॉलर की मांग करने लगी जबकि वह पहले शादी तक उसे ढाई लाख डॉलर दे चुका था। उसने बताया कि इस तरह से उनसे उक्त कुलविन्दर तथा उसकी लड़की को करीब 32 लाख रुपए की राशि देने के बाद भी उसके लड़के को हांगकांग नही बुलाया तथा इस उपरान्त उनसे संपर्क भी तोड़ दिया।
एस.एस.पी. को दी शिकायत में उसने बताया कि उक्त महिला तथा उसकी पुत्री ने उसके लड़के के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके विदेश बुलाने का झांसा देकर उससे 32 लाख रुपए की ठगी की है। उसने आरोपियों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करने तथा उसकी राशि उसे वापिस करवाने की मांग की है।
उक्त शिकायत की जांच डी.एस.पी. स्तर के अधिकारी की ओर से जांच करने के उपरान्त दी गई नतीजा रिपोर्ट के आधार पर थाना बहराम की पुलिस ने थाना बहराम में आरोपित कुलविन्दर कौर पत्नी गोगी सिंह तथा जसलीन कौर पुत्री गोगी सिंह निवासी आलमवाला बाघापुराना जिला मोगा तथा निवासी हांगकांग के खिलाफ दी भारतीय न्याय संहिता बी.एन.एस. 2023 की धारा 318 (4) के तहत मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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