Hotel में कमरा चाहिए तो करना होगा ये काम, वरना....

punjabkesari.in Tuesday, Aug 22, 2023 - 01:50 PM (IST)

मोगा (गोपी राउके): होटल मालिकों के लिए जिलाधिकारी ने नए सख्त आदेश जारी किए हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-सह-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर मोगा डॉ. निधि कमुद बांबा ने कहा कि मोगा के होटलों में जब अज्ञात व्यक्ति ठहरने आते हैं तो होटल मालिक/कर्मचारी उनके पहचान पत्र/मोबाइल नंबर आदि की जानकारी नहीं रखते। अपराध/घटनाएं अक्सर इन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा की जाती हैं। इसलिए होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी रखना बहुत जरूरी है ताकि बढ़ते अपराधों को रोका जा सके। 

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-सह-अतिरिक्त डी.सी. ने आपराधिक संहिता की धारा 144 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, जिले की सीमा के भीतर सभी होटल मालिकों को कुछ जरूरी आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि होटल में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड आदि आई.डी प्रूफ लिया जाए।

यदि एक कमरा एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा लिया जाता है तो कमरे में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का आई.डी प्रूफ लिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि होटल में ठहरने वाले व्यक्तियों द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर उन व्यक्तियों के पास सक्रिय रहे। इसकी पुष्टि के लिए दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करें और पता करें। होटलों में ठहरने वालों की सूचना समय-समय पर उनके नजदीकी पुलिस थाने में दर्ज कराई जाए। यदि होटल मालिकों द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो उनके विरुद्ध मामले के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यदि होटल में ठहरने वाले व्यक्तियों द्वारा उक्त जानकारी देने से मना किया जाता है तो होटल मालिक/कर्मचारी नजदीकी पुलिस थाने में इसकी सूचना देंगे। ये आदेश 30 सितंबर 2023 तक लागू रहेंगे।

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News Editor

Kamini

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