नाबालिगा से दुष्कर्म करने के मामले में 1 को कैद व जुर्माना

punjabkesari.in Saturday, Aug 18, 2018 - 12:46 AM (IST)

लुधियाना (मेहरा): नाबालिगा से बलात्कार करने के आरोप में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनिया किनरा की अदालत ने अर्बन एस्टेट, दुगरी निवासी धरमिंद्र सिंह को 10 वर्ष की कैद की सज़ा सुनाई है। अदालत आरोपी की रहम की अपील को ठुकराते हुए दोषी को 1 लाख 60 हजार रुपए बतौर जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। आरोपी पर यह मामला पीड़ित बालिका के पिता के बयानों पर 9 अप्रैल 2015 को पुलिस थाना दुगरी में दर्ज किया गया था। 

शिकायतकर्त्ता ने बताया कि 7 अप्रैल 2015 सुबह करीब 7.30 बजे उसकी 14 वर्षीय बेटी अपने स्कूल के लिए निकली पर वापस नहीं आई। उन्होंने अपने तौर पर उसकी काफी खोजबीन की, पर वह नहीं मिली। बाद में पता लगा की आरोपी ने ही उसकी बेटी का अपहरण किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। तदूपरांत पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था व अदालत ने आरोपी पर नाबालिग का अपहरण करने का आरोप तय किया था, लेकिन जब पीड़ित बालिका ने अदालत में अपने बयान दर्ज कराए तो अदालत ने मामले में दुष्कर्म करने के साथ पास्को एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी। दोनों पक्षों की दलील सुनने और सबूतों को देखने के बाद अदालत ने दोषी को उक्त सजा सुनाई।


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Des raj

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