कंज्यूमर कोर्ट ने लुधियाना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को लगाया एक लाख का जुर्माना, जानें क्या है मामला
punjabkesari.in Monday, Apr 29, 2024 - 04:22 PM (IST)

लुधियाना (हितेश): शहीद भगत सिंह नगर स्थित राजीव एनक्लेव में फ्लैटों की अलॉटमेंट को लेकर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस संबंध में कंज्यूमर कोर्ट में लगाए गए केस में गिल रोड के रहने वाले हेमराज कपिला ने मुद्दा उठाया है कि उनके द्वारा शहीद भगत सिंह नगर स्थित राजीव एनक्लेव में फ्लैट लेने के लिए 2005 के दौरान डेढ़ लाख जमा करवा कर अप्लाई किया गया था। जिसका ड्रा निकालने व एग्रीमेंट होने के बाद उन्होंने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पास करीब 5 लाख और जमा करवा दिए। लेकिन उसके बाद उनके द्वारा किश्त जमा करवाने के लिए भेजा गया 2.19 लाख का ड्राफ्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अफसरों ने यह कहकर लेने से इंकार कर दिया कि जो फ्लैट उन्हें अलॉट किया गया था, उस जगह का कोर्ट में केस पेंडिंग होने की वजह से निर्माण नही हो सकता।
शिकायतकर्ता के मुताबिक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अफसरों द्वारा कोर्ट केस खत्म होने व साइट पर फ्लैटों का निर्माण होने के बाद किश्तें जमा करवाने के लिए नए सिरे से शेड्यूल जारी करने की बात कही गई, लेकिन अब तक फ्लैट की अलॉटमेंट नही की गई। इसे लेकर कंज्यूमर कोर्ट द्वारा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को एक लाख का जुर्माना लगाया गया है और इस मुआवजे की अदायगी एक महीने के भीतर करने के लिए बोला गया है, वर्ना 8 फीसदी के हिसाब से ब्याज देना होगा।
अब तक खाली पड़े हैं 46 युनिट
इस केस में खुलासा किया गया है कि राजीव एन्क्लेव में बनाए गए 162 फ्लैटों में से 46 युनिट अब तक खाली पड़े हैं। इन फ्लैटों को दोबारा अलॉटमेंट या बोली के जरिए बेचने की कोशिश नही की गई, जिससे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को काफी रेवेन्यू आ सकता था न ही इन खाली पड़े फ्लैटों को कोर्ट केस से संबंधित 21 फ्लैटों के अलॉटियों को दिया गया, जबकि बकाया किश्तें जमा करवाने को तैयार थे।
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