नए सत्र में प्राईवेट स्कूलों को फ़ीसें न बढ़ाने के निर्देश जारी, लॉकडाउन के मद्देनजऱ लिया गया फैसला

punjabkesari.in Saturday, May 16, 2020 - 06:54 PM (IST)

चंडीगढ़: कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन से आगे ही अर्थव्यवस्था मंदी का दौर देख रही है। इसका सबसे जायदा प्रभाव आम जनता पर पड़ रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से पेरेंट्स को राहत देते हुए प्राइवेट स्कूलों को फीस में बढ़ोतरी न करने के निर्देश जारी हुए है।

पंजाब सरकार ने प्राईवेट स्कूलों को 2020-21 की फ़ीसों में वृद्धि न किये जाने की सलाह दी है। राज्य में सभी प्राईवेट और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधकों /प्रिंसिपलों को लिखे पत्र में पब्लिक इंस्ट्रक्शन(सैकेंडरी शिक्षा) सुखजीत पाल सिंह ने आज कहा कि यह फ़ैसला लॉकडाउन के मद्देनजऱ लिया गया है। इस पत्र में स्कूलों के प्रबंधकों / प्रिंसिपलों को कहा गया है कि उनकी तरफ से बच्चों के माता-पिता को मासिक या त्रैमासिक फीस भरने की छूट दी जाये।

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स्कूलों प्रबंधकों को उन बच्चों के मामले को सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए कहा गया है जिनके माता-पिता की आजीविका लॉकडाउन के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई है। ऐसे विद्यार्थियों को फीस में रियायत / फीस माफ करने के लिए भी कहा गया है और फीस न भरे जाने पर किसी भी बच्चे की शिक्षा (ऑनलाइन या रेगुलर) प्राप्ति को न रोके जाने के लिए भी कहा गया। इन निर्देशों में स्कूल प्रबंधन की तरफ से किसी भी अध्यापक को हटाने या मासिक वेतन में कटौती या टीचिंग / नॉन-टीचिंग स्टाफ के कुल खर्चों में कोई कटौती न किये जाने की बात कही गई है। स्कूल ऑनलाइन / डिस्टैंस लर्निंग प्रदान करने का प्रयास करेंगे जिससे कोविड - 19 के मद्देनजऱ मौजूदा या भावी लॉकडाउन के कारण शिक्षा पर बुरा प्रभाव न पड़े। स्कूलों की तरफ से गर्मियों की छुट्टियों को छोड़ कर तालाबंदी के दौरान कोई फीस न ली जाये। हालांकि, जिन स्कूलों ने लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की है या प्रदान कर रहे हैं, वह बिल्डिंग के खर्चे, परिवहन के खर्चे, खाने के खर्चे आदि के अलावा सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं। 


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Edited By

Tania pathak

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