बीमा कंपनी को क्लेम न देना पड़ा महंगा, लगा भारी जुर्माना
punjabkesari.in Sunday, Dec 08, 2024 - 02:23 PM (IST)
पंजाब डेस्क: मक्कड़ मोटर व मोहिंदर को कंज्यूमर कमीशन ने 28 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2018 में अजीत निवासी गांव बुलंदपुर ने नई बोलेरो गाड़ी खरीदी थी जिसका इंजन कुछ ही दिनों में खराब हो गया। उपभोक्ता ने मक्कड़ मोटर से उक्त मामले की शिकायत की तो उन्होंने गाड़ी वर्कशॉप में छोड़ने के लिए कहा।
कंपनी ने उपभोक्ता अजीत को बताया कि उसकी गाड़ी का इंजान खराब हो गया। कंपनी ने बिना बताए गाड़ी का इंजन खोल दिया और इसे ठीक करने के लिए 2 लाख रुपए खर्चा बताया। अजीत ने इसकी शिकायत उपभोक्ता शिकायत निवारण कमीशन के पास की।
पीड़ित ने बताया कि उसने स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड न्यू इंडिया इंश्योरेस कंपनी लिमिटेड के जरिए गाड़ी खरीदी थी। उपभोक्ता ने कहा कि गाड़ी की वारंटी के चलते उसने फरवरी 2020 में कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत निवारम कमीशन के पास शिकायत दायर की जिसके चलते उक्त मामले में सुनवाई करते हुए कंज्यूमर कमीशन प्रेसिडेंट ने मानसिक तनाव और उत्पीड़न के लिए उपभोक्ता को 20,000 हजार रुपए मुआवजा और 8000 रुपए वकील खर्च देने के निर्देश दिए है।
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