जनता कर्फ्यू : पटियालवियों ने अपने घरों को बनाया जेल

punjabkesari.in Monday, Mar 23, 2020 - 09:54 AM (IST)

पटियाला(मनदीप जोसन,राजेश, बलजिन्द्र, परमीत, बिक्रमजीत): देश के प्रधानमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री की अपील पर महामारी कोरोना को हराने के लिए आज जनता कफ्र्यू की कॉल पर पटियालवियों ने अपने घरों को ही जेल में तबदील कर बंदी बना लिया। शाही शहर में जहां हर तरफ पूरी तरह सन्नाटा था, वहीं जिला पटियाला की सब- डिवीजनें, कस्बे और यहां तक गांव भी पूरी तरह सुनसान नजर आए। 

कोरोना को हराने के लिए दी गई पहली कॉल पूरी तरह सफल रही। हालांकि इस कर्फ्यू दौरान एमरजैंसी सेवाओं को पूरी तरह छूट थी परन्तु फिर भी बहुत से क्लीनिक, मैडीकल स्टोर, डेयरियां आदि भी बंद पाए गए जिससे लगता था कि कोरोना को हराना अब हमारे लिए बेहद आसान होगा। डी.सी. कुमार अमित, मेयर संजीव शर्मा बिट्टू सहित सभी अधिकारियों ने कैंपस दफ्तरों से निगरानी की।
शाही शहर पटियाला का मुख्य फव्वारा चौक, शेरा वाला गेट, त्रिपड़ी, शेरे पंजाब मार्कीट, अदालत बाजार, गुरबख्श कॉलोनी, मिनी सैक्रेटरिएट रोड, 22 नंबर फाटक, सनौरी अड्डा, फोकल प्वाइंट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित सभी जगहें सुनसान नजर आ रही थीं। 

हर वर्ग, हर धर्म के लोगों ने किया सहयोग 
इस दौरान हर धर्म के लोगों ने धर्म से ऊपर उठकर सहयोग दिया, सिख धर्म, ङ्क्षहदू धर्म, ईसाई, जैनी, बौद्ध सहित हर धर्म के लोग इस प्राकृतिक आपदा का मुकाबला करने के लिए एकजुट नजर आए। 

सरकारों ने अपना कर्तव्य निभाया, अब लोगों की बारी 
कोरोना को लेकर देश में पंजाब सरकार आपने फर्ज निभा रही है और अब लोगों की बारी है। यदि सभी पंजाब निवासी एक सप्ताह अपना पूरा सहयोग दें तो कोरोना को हराना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। लोगों को चाहिए कि जैसे आज पूरा सहयोग दिया है उसी तरह आने वाले दिनों में भी पूरा सहयोग दें। 

अस्पतालों में डाक्टर और अन्य स्टाफ सैनिकों की तरह डटे रहे
कोरोना को हराने के लिए जहां हम सभी ने घरों में रहकर सहयोग दिया, वहीं मालवा के सबसे बड़े रजिन्द्रा अस्पताल, माता कौशल्या अस्तपाल और अन्य मुख्य अस्पतालों में डाक्टर और अन्य स्टाफ सैनिकों की तरह डटा रहा। इसकी चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। डाक्टरों ने अपना धर्म समझ कर रजिन्द्रा अस्पताल के कोरोना के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में भी पहरा दिया और एमरजैंसी में भी पूरी तरह तनदेही से ड्यूटी दी। 

सुरक्षा स्टाफ और ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जनता कर्फ्यू
जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि इन आदेशों में 2 दर्जन के करीब जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है जिनमें करियाने का सामान, दूध और दूध से बने पदार्थ, ताजे फलों और सब्जियों, पीने वाले पानी, पशुओं के लिए चारा, बेकरी पदार्थ बनाने वाले फूड प्रोसैसिंग यूनिट, डीजल, पैट्रोल, सी.एन.जी., धान की छंटाई के लिए चलती राइस मिलें, मिल्क प्लांट्स डेयरी यूनिट्स और पशुओं के लिए फीड और चारा बनाने वाले यूनिट, मैडीसन और स्वास्थ्य से संबंधित यूनिट, मैडीकल स्टोर, स्वास्थ्य सेवाएं, एल.पी.जी. की घरेलू और व्यापारिक संस्थाओं के लिए सप्लाई शामिल हैं।

मीडिया और अन्य एमरजैंसी सेवाओं को भी छूट
इसके साथ ही प्रैस संस्थाओं से जुड़े कर्मी, एकरीडेटिड/पीला कार्ड धारक पत्रकार, फोटो जर्नलिस्ट और कैमरामैन, संचार सेवाओं में लगी एजैंसियों, बीमा कम्पनियां, बैंक और ए.टी.एम्ज, सरकार की आबकारी नीति तहत शराब के ठेके (शराब केवल ले जाने के लिए न कि बैठकर बरतने के लिए), डाक घर, केंद्रीय पूल/डी.सी.पी., ओ.एम.एस.एस. के लिए गेहूं और चावलों की लोङ्क्षडग और अनलोङ्क्षडग, जरूरी वस्तुएं और जरूरी सेवाओं के लिए ट्रांसपोर्टेशन, पी.पी. बैग्स, क्रेट्स, तिरपाल कवर, सैलफोन कीटनाशक सहित हार्वैसिं्टग कम्बाइनें और अन्य खेती औजार के यूनिट और इनके यातायात, ऑनलाइन खरीद और डिलीवरी, बिजली, पैट्रोलियम पदार्थ, प्रोडक्शन ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई चेन और मैडीकल यंत्र, वेयरहाऊस, और करियाने की वस्तु और अनाज की ढुलाई को इस सार्वजनिक कफ्र्यू दौरान छूट रहेगी। 

हर घर से केवल एक ही व्यक्ति को बाहर निकलने की मिलेगी मंजूरी
जिला मैजिट्रेट की ओर से जारी आदेशों मुताबिक उपरोक्त जरूरी सेवाओं का प्रयोग करने के लिए प्रत्येक घर से केवल एक व्यक्ति को ही घर से बाहर निकलने की आज्ञा होगी। अमन-कानून की व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात अधिकारी/ कर्मचारी किसी को भी बाहर आने का कारण पूछ सकेंगे। 

किसी भी स्थान पर 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी
बिना कार्य बाहर घूमने वाले व्यक्ति विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस समय दौरान लोगों को बहुत ही जरूरी काम के लिए ही वाहन चलाने की आज्ञा होगी। बिना कार्य वाहन चलाए जाने की हालत में बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस समय दौरान किसी भी स्थान पर 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। 

कोरोना वायरस को रोकने में लगी खालसा एड को मिलेगी छूट
कोरोना वायरस को रोकने में लगी संस्था खालसा एड इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट को जिला पटियाला में मैडीकल सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए जनता कफ्र्यू से छूट दी गई है।

ये अधिकारी करवाएंगे आदेश लागू 
डी.सी. कुमार अमित द्वारा जारी इन पाबंदी के आदेशों अनुसार ये आदेश अलग-अलग सरकारी दफ्तरों, सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और एमरजैंसी सेवाओं सहित पुलिस विभाग, अर्ध-सरकारी बल जोकि ड्यूटी पर लगे हुए हैं उन पर लागू नहीं होंगे। मौजूदा समय की नाजुकता और कोरोना वायरस फैलने की गंभीरता को मुख्य रखते हुए ये आदेश तुरंत लागू होंगे। इन आदेशों को जिला पुलिस प्रमुख, कमिश्नर नगर निगम, सभी एस.डी.एम्स, सिविल सर्जन, सहायक आबकारी और कर कमिश्नर, जिला खुराक और सिविल सप्लाइज कंट्रोलर, समूह कार्यसाधक अफसर, बी.डी.पी.ओज जिला पटियाला में लागू करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे। कुमार अमित ने जिले के लोगों से अपील की कि वे पूरे विश्व में मानव जाति के लिए भयानक महामारी बनकर सामने आए कोरोना वायरस की लड़ी को तोडऩे के लिए अपने और अपने परिवारों की जान की सुरक्षा और मानवता के भले के लिए अपने घरों में रहकर इस जनता कफ्र्यू को लागू करने में अपना सहयोग दें।


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