पंजाब में लागू होगा लिफ्ट एस्केलेटर एंड मूविंग वॉक एक्ट!
punjabkesari.in Friday, Jul 15, 2022 - 08:59 AM (IST)

चंडीगढ़(रमेश हांडा): पंजाब में जल्द ही लिफ्ट और एस्केलेटर का इस्तेमाल करने वाले 3 करोड़ से अधिक लोगों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार हाईकोर्ट के आदेशों पर अमल करेगी और प्रदेश में लिफ्ट एंड एस्केलेटर एंड मूविंग वॉक कानून लागू हो सकता है, जिसके तहत किसी भी प्रकार के हादसे को लेकर संबंधित कानून के तहत जिम्मेदारी निर्धारित होगी। आजादी से पहले वर्ष 1939 में ब्रिटिश सरकार ने लिफ्ट व एस्केलेटर के इस्तेमाल के समय होने वाली किसी भी तरह की घटना के लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए मुम्बई में एक कानून पारित किया था लेकिन आज तक देश में चंद राज्यों ने ही उक्त कानून को अपनाया है, जिनमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा व आंध्र प्रदेश शामिल हैं।
पंजाब में उक्त कानून को लागू करवाने के लिए पूरब प्रीमियम अपार्टमैंट जनहित बचाओ कमेटी के अध्यक्ष गोबिंद राम सेठ व सचिव राहुल शर्मा की ओर से एडवोकेट निकुंज धवन की मार्फत एक जनहित याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रवि शंकर झा व जस्टिस अरुल पल्लई पर आधारित बैंच ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया था। पंजाब सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए असिस्टैंट एडवोकेट जनरल अवनीत ने कोर्ट को बताया कि सरकार इस संबंध में याची पक्ष की ओर से दी गई रीप्रैजैंटेशन पर जल्द ही विचार करेगी और कानून के तहत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। सरकार के सकारात्मक जवाब के बाद कोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए सरकार को शीघ्र कार्रवाई को कहा है।