चंडीगढ़ में नई आबकारी नीति लागू: अब Petrol Pump और Malls में भी बिकेगी शराब

punjabkesari.in Thursday, Mar 26, 2026 - 03:20 PM (IST)

चंडीगढ़: शहर में नई आबकारी नीति के तहत शराब कारोबार में मोनोपॉली खत्म करने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। अब चंडीगढ़ में पेट्रोल पंपों और मॉल्स में भी शराब बेचने की अनुमति दी जाएगी। शराब की दुकानों पर अब केवल नकद ही नहीं, बल्कि डिजिटल भुगतान भी अनिवार्य होगा। नई नीति के अनुसार बड़े स्टोर जरूरी लाइसेंस लेने के बाद विदेशी शराब, वाइन और बीयर बेच सकेंगे। बार, होटल और रेस्टोरेंट में अल्कोमीटर लगाना जरूरी होगा, ताकि ग्राहक अपने अल्कोहल स्तर की जांच कर सकें। एल-2डी लाइसेंस श्रेणी के तहत अब स्वीकृत बाजारों, पेट्रोल पंपों और मॉल्स में स्थित कम से कम 300 वर्ग फुट क्षेत्र वाली दुकानों में आयातित वाइन और बीयर की खुदरा बिक्री की अनुमति होगी।

पेट्रोल पंपों पर शराब बिक्री को लेकर क्या बोले DC
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि पेट्रोल पंपों पर शराब बिक्री को लेकर कोई अलग प्रतिबंध नहीं है। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि वहां का डिपार्टमेंटल स्टोर बड़ा हो और सालाना 3 करोड़ रुपये जीएसटी रिटर्न की शर्त पूरी करता हो। तभी ऐसे स्टोर को लाइसेंस मिल सकेगा।

नीलामी से करोड़ों का राजस्व
शराब ठेकों की दूसरी चरण की ई-नीलामी में 11 ठेकों से 62.38 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। दोनों चरणों में अब तक 93 ठेकों से 550 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई हो चुकी है, जो तय रिजर्व प्राइस से करीब 28% ज्यादा है। पहले चरण में 82 ठेकों से 487.68 करोड़ रुपये की आय हुई थी, जबकि दूसरे चरण में 62.38 करोड़ रुपये जुटाए गए। इसके अलावा दोनों चरणों से 4.28 करोड़ रुपये भागीदारी शुल्क भी मिला है।

जल्द होगी बाकी ठेकों की अलॉटमेंट
आबकारी विभाग ने बची हुई 4 लाइसेंसिंग यूनिट्स के लिए भी टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग को उम्मीद है कि इस बार तय राजस्व लक्ष्य को बड़े स्तर पर पार किया जाएगा। साथ ही, सुरक्षा और निगरानी के लिए GPS ट्रैकिंग जैसी आधुनिक तकनीकों को भी लागू किया गया है।


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Vatika

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