पिता की मौत पर मिलने वाले मुआवजे पर विवाहित बेटी भी रहेगी हकदार : हाईकोर्ट
punjabkesari.in Tuesday, Jan 03, 2023 - 04:30 PM (IST)

चंडीगढ़ : पिता की जायदाद पर बेटी के हक को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक और अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने एक केस में अहम फैसला सुनाते यह स्पष्ट कर दिया है कि पिता की मौत के लिए मिलने वाले मुआवजे पर अब विवाहित बेटी का भी बराबर का हक होगा, क्योंकि विवाहित बेटी को पिता की तरफ से मिलने वाले सुखों से वंचित रहना पड़ता है। हाईकोर्ट ने एक केस में फैसला सुनाते हुए मुआवजे की राशि में से 55 प्रतिशत मृतक की विधवा और बाकी 15-15 प्रतिशत राशि दोनों बेटों और 15 प्रतिशत राशि विवाहित बेटी को देने के आदेश दिए हैं।
बता दें कि इससे पहले इस संपत्ति पर सिर्फ पत्नी व बेटों का ही हक होता था और ज्यादातर विवाहित बेटियों को पिता की इस संपत्ति से वंचित रखा जाता था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए विवाहित बेटी को भी इस संपत्ति में बराबर का हक दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मुआवजे में हिस्सा पाने की वह भी बराबर की हकदार है।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here