मोहाली कोर्ट ने सुखपाल खैहरा को नहीं भेजा रिमांड पर, हाईकोर्ट पहुंची ED

punjabkesari.in Saturday, Nov 27, 2021 - 11:36 AM (IST)

चंडीगढ़ (हांडा): ड्रग तस्करी, पासपोर्ट गड़बड़ी और मनी लांडरिंग मामले में आरोपी बनाए गए विधायक सुखपाल खैहरा का रिमांड खत्म होने के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ई.डी.) ने मोहाली की अदालत से सुखपाल खैहरा का और रिमांड मांगा था परन्तु अदालत ने रिमांड देने से इंकार कर दिया था। मोहाली अदालत के उक्त हुक्मों को ई.डी. ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है।  ई.डी. ने कहा है कि वह ड्रग मामले में और मनी लांडरिंग मामले में खहरा से पूछताछ करना चाहते हैं और उनकी की सम्पतियों की पड़ताल भी करना चाहते है परन्तु मोहाली कोर्ट ने रिमांड नहीं दिया, जिसके चलते इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ सकी। ई.डी. ने मोहाली कोर्ट को रिमांड के लिए डायरेक्शन देने की मांग पटीशन से की है। पटीशन पर सुनवाई करते हाईकोर्ट ने सभी प्रतीवादियों को नोटिस जारी कर दिया है।

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खैहरा की तरफ से भी हाईकोर्ट में पटीशन दाखिल की हुई है, जिसमें खैहरा ने उनकी गिरफ्तारी को राजनीतिक रंजिश बताया है। उनका कहना है कि 2015 में दर्ज उक्त मामलो में गिरफ्तार आरोपियों ने उनके विषय में कोई बयान नहीं दिया है, फिर भी इतने सालों के बाद उनका नाम एफ.आई.आर. में जोड़ा गया और उनको गिरफ्तार किया गया, जिसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग भी खैहरा की तरफ से गई है। 

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Content Writer

Sunita sarangal

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