जालंधर बाईपास चौक के नजदीक खुले मॉल को नगर निगम ने जारी किया नोटिस

punjabkesari.in Wednesday, May 03, 2023 - 03:27 PM (IST)

लुधियाना: महानगर में मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनाने वाले लोगों को नगर निगम के नियमों की कोई परवाह नहीं है जिसका सबूत इन दिनों जालंधर बाईपास चौक के नजदीक देखने को मिल रहा है, जहां कम्पलीशन सर्टीफिकेट लिए बगैर मॉल खुल गया है। इसका खुलासा जोन-ए की बिल्डिंग ब्रांच द्वारा जारी नोटिस से हुआ है जिसके मुताबिक कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग बनाने के लिए भले ही नक्शा पास करवाया गया हो लेकिन उस बिल्डिंग में काम शुरू करने से पहले नगर निगम से कम्पलीशन सर्टीफिकेट लेना जरूरी है कि बिल्डिंग के निर्माण के दौरान नियमों का पालन किया गया है लेकिन जालंधर बाईपास चौक के नजदीक स्थित मॉल के मामले में इन नियमों का उल्लंघन किया गया है जिसके बावजूद मल्टीनैशनल कम्पनियों द्वारा वहां अपने स्टोर खोल दिए गए हैं।

इसके मद्देनजर नोटिस जारी करने की पुष्टि ए.टी.पी. मोहन सिंह ने की है। उन्होंने कहा कि कम्पलीशन सर्टीफिकेट लेने को लेकर मॉल के मालिकों द्वारा कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया है जिसे लेकर अगली कार्रवाई करने की मंजूरी लेने के लिए आला अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

करीब 2 करोड़ का जुर्माना है बकाया

मिली जानकारी के मुताबिक इस मॉल का कम्पलीशन सर्टीफिकेट लेने के लिए कुछ समय पहले ऑनलाइन आवेदन किया गया था जिसके आधार पर नियमों का उल्लंघन करके हुए निर्माण को रैगुलर करने के लिए नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच द्वारा करीब 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था लेकिन उसे जमा करवाने की बजाय कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

फायर ब्रिगेड से भी नहीं ली गई है एन.ओ.सी.

इस मॉल को चालू करने के लिए नगर निगम से कम्पलीशन सर्टीफिकेट न लेने की तरह फायर ब्रिगेड से भी एन.ओ.सी. नहीं ली गई है, क्योंकि नक्शा पास करवा कर बिल्डिंग का निर्माण करने के बाद एन.ओ.सी. जारी करने से पहले फायर ब्रिगेड द्वारा बिल्डिंग ब्रांच से रिपोर्ट मांगी जाती है, जबकि ए.टी.पी. का कहना है कि उनसे इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं ली गई है। इससे साफ हो गया है कि मॉल के मालिकों द्वारा मल्टीनैशनल कम्पनियों के स्टोर खोलने के लिए सिर्फ नगर निगम से नक्शा पास होने की जानकारी दी गई है।

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News Editor

Urmila

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