पब्लिक नोटिस जारी करने के नाम पर नगर निगम ने पीछे खींचे पैर, लोगों को दी इतनी दिनों की मोहलत
punjabkesari.in Tuesday, Dec 05, 2023 - 12:39 PM (IST)

लुधियाना : नगर निगम कमिश्नर द्वारा अवैध रूप से लगे होर्डिंग हटाने के लिए जो ड्राइव चलाने के निर्देश दिए गए थे, उससे पैर पीछे खींचे लिए गए हैं जिसके तहत पब्लिक नोटिस जारी करने के नाम पर लोगों को खुद अवैध होर्डिंग हटाने के लिए 15 दिन की मोहलत दे दी गई है। इस मामले में कमिश्नर द्वारा 28 नवंबर को जारी आर्डर के जरिए चारों जोनों के स्टाफ को दिशा सूचक बोर्डों, पारकों, फ्लाईओवर, सरकारी बिल्डिंगों आदि पर अवैध रूप से लगे धार्मिक व सियासी होर्डिंग हटाने के लिए ड्राइव चलाने के निर्देश दिए गए थे।
यहां तक कि अवैध रूप से होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ डिफेसमैंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत केस दर्ज करवाने के लिए पुलिस को रिपोर्ट भेजने व होर्डिंग हटाने पर आने वाले खर्च की भरपाई करने का जिक्र भी सर्कुलर में किया गया है। जिसके आधार पर जोन बी की तहबाजारी टीम द्वारा देर रात मुहिम चलाकर चंडीगढ़ रोड, समराला चौक, ताजपुर रोड, बस्ती जोधेवाल चौक, राहों रोड पर दिशा सूचक बोर्डों पर लगे हुए भाजपा नेताओं के होर्डिंग हटाने की कार्रवाई की गई थी लेकिन यह ड्राइव उस दिन के बाद ठंडे बस्ते में चली गई और आज भी शहर के विभिन्न इलाकों में दिशा सूचक बोर्डों, पार्क, फ्लाईओवर, खंभों, सडकों के किनारे सरकारी बिल्डिंगों आदि पर अवैध रूप से होर्डिंग लगे हुए हैं। जिसे लेकर कार्रवाई करने की बजाय कमिश्नर द्वारा पब्लिक नोटिस जारी करने के नाम पर लोगों को खुद अवैध होर्डिंग हटाने के लिए 15 दिन की मोहलत दे दी गई है।
यह दी गई है चेतावनी
कमिश्नर द्वारा चेतावनी दी गई है कि 15 दिन की डैडलाइन खत्म होने के बाद भी धार्मिक व सियासी अवैध होर्डिंग न हटाने वाले लोगों के खिलाफ डिफेसमैंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत केस दर्ज करवाने के लिए पुलिस को रिपोर्ट भेजने व होर्डिंग हटाने पर आने वाले खर्च की भरपाई की जाएगी।
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