शहीद भगत सिंह के रिश्तेदार की हत्या मामलाः आरोपी की सजा को लेकर परिवार में रोष

punjabkesari.in Wednesday, Mar 16, 2022 - 10:31 AM (IST)

होशियारपुर (राकेश): शहीदे-ए-आजम भगत सिंह के रिश्तेदार कुलजीत सिंह को होशियारपुर पुलिस ने एक फेक एनकाऊंटर में मार दिया था। इस मामले में रिटायर्ड डी.आई.जी. की कैप्टन सरकार के आग्रह पर राज्यपाल ने सजा माफ कर दी जिस पर कुलजीत सिंह के परिवार ने रोष जताया है। 

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गौरतलब है कि कुलजीत सिंह के परिवार ने 25 वर्ष तक आरोपियों को उम्रकैद की सजा दिलाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि कब राज्यपाल ने आरोपी पूर्व डी.आई.जी. एस.पी.एस. बसरा को माफी दे दी। आज यहां शहीद-ए-आजम भगत सिंह की भांजी व बहन ने बताया कि पिछले वर्ष राज्यपाल ने आरोपी बसरा की सजा माफ कर दी जिसे 2014 में कोर्ट ने दोषी करार दिया था जबकि परिवार आरोपियों को 5 वर्ष की सजा के खिलाफ अपील दाखिल कर चुका था।

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शहीद भगत सिंह की छोटी बहन प्रकाश कौर के दामाद हरभजन सिंह ने बताया कि अंबाला जट्टां के पूर्व सरपंच तथा एक शूगर मिल के मालिक कुलजीत सिंह उस समय 35 वर्ष के थे, जब उन्हें होशियारपुर पुलिस ने जुलाई 1999 में एक अन्य सरपंच के कत्ल के मामले में उठा लिया था, फिर उनका कोई पता नहीं चला। इस मामले में मोहाली निवासी रिटायर्ड डी.आई.जी. बसरा को होशियारपुर की एडीशनल सेशन जज की कोर्ट ने 9 मई, 2014 को दोषी ठहरा 5 वर्ष की सजा और 1 लाख जुर्माना सुनाया था। जुर्माना अदा न करने पर 6 महीने और सजा काटनी थी। आरोपी ने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी, जिस पर अदालत ने 17 नवम्बर, 2014 को सजा निलंबित कर अपील के दौरान जमानत पर रिहा किया था। जेल रिकार्ड के अनुसार आरोपी 6 महीने 21 दिन जेल में रहा। पैरोल को मिलाकर यह सजा 7 महीने 11 दिन की बनती है। इस दौरान आरोपी ने राज्यपाल से सहानुभूति के आधार पर सजा माफी की अपील की जिसे मंजूर कर लिया गया। जेल विभाग के प्रिंसिपल सचिव डी.के. तिवारी ने 23 जुलाई, 2021 को आदेश जारी कर दिया। भगत सिंह के रिश्तेदारों ने कहा कि आरोपी को सजा दिलाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे।

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News Editor

Urmila

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