नवांशहर में लगी सख्त पाबंदियां! जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश
punjabkesari.in Wednesday, Jul 22, 2026 - 05:07 PM (IST)
नवांशहर (त्रिपाठी): नवांशहर के लोगों के लिए अहम खबर सामने आई है। यहां 17 सितंबर तक विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट गुलप्रीत सिंह औलख ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जिले में अलग-अलग पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। आदेश में उन्होंने कहा कि जिले के विभिन्न राजनीतिक दलों, संगठनों के नेताओं और पदाधिकारियों द्वारा किए जाने वाले जलसों, रैलियां, रोष धरने आदि, किसी भी एनजीओज, प्राइवेट, सामाजिक, मस्जिदों और गुरुद्वारों की प्रबंधकीय संस्थाएं गैर सरकारी संगठन के प्रबंधकों/पदाधिकारियों, वाणिज्यिक संगठनों/संस्थाओं आदि द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अवसर पर किसी भी भवन, सार्वजनिक स्थानों, खुले स्थानों, पंडालों में लाउडस्पीकर आदि के उपयोग एवं किसी विवाह-शादियां, खुशी के मौकों व अन्य मौकों आदि पर मैरिज पैलेसों, क्लबों, होटलों एवं खुले स्थानों पर डीजे, आर्केस्ट्रा, वाद्य यंत्र पंजाब उपकरण (शोर नियंत्रण) अधिनियम, 1956 में उल्लिखित शर्तों के तहत संबंधित उप-विभागीय मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बिना नहीं चलाए जाएंगे। लिखित स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शपथ पत्र देना होगा कि ध्वनि स्तर 10 डीबी (ए) से अधिक नहीं होगा।
इसके अलावा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा के दिनों में परीक्षा से 15 दिन पहले तक किसी भी लाउडस्पीकर आदि की अनुमति न दी जाए। इसी प्रकार जिले की सीमा के अंतर्गत लाउडस्पीकर एवं अन्य किसी भी संगीतक वाद्ययंत्र आदि के संचालन की अनुमति प्राप्त होने के बावजूद सांस्कृतिक एवं धार्मिक अवसरों को छोड़कर रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक किसी भी भवन एवं स्थान पर चलाने व बजाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी, सिवाए सभ्याचारक व धार्मिक मौकों पर रात 10 से आधी रात 12 बजे जो कि पूरे साल में 5 दिन से अधिक नहीं होगा तथा ध्वनि का स्तर 10 डीबी (ए) से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा, निजी स्वामित्व वाली ध्वनि प्रणालियों और ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों का ध्वनि स्तर 5 डीबी (ए) से अधिक नहीं होना चाहिए।
आदेशों के अनुसार यदि जिले में किसी द्वारा ध्वनि प्रदूषण के संबंध में कोई शिकायत दर्ज की जाती है, तो संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट, संबंधित पुलिस उपाधीक्षक और पर्यावरण अभियंता, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, होशियारपुर के समन्वय से मौके पर जाएंगे और प्राप्त शिकायत के संबंध में आवश्यक जांच करेंगे और यदि शिकायत सही पाई जाती है, तो वह अदालत और उक्त अधिनियम द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार शिकायत में उल्लिखित किसी भी प्रकार के ध्वनि/संगीत उपकरण, जो ध्वनि प्रदूषण का कारण बन रहा है, को हटा देगा और अपने कब्जे में ले लेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध उक्त अधिनियम पर अपने स्तर से विधिक कार्यवाही करते हुए प्राप्त शिकायत का निस्तारण करेंगे।
जारी आदेशों के अनुसार संबंधित अनुविभागीय मजिस्ट्रेट से अनुमति लेकर जिन स्थानों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा लाउड स्पीकर, ऑडियो/संगीतक वाद्ययंत्र आदि बजाए जाएंगे, उनकी ध्वनि कार्यक्रम/समारोह स्थल, धार्मिक स्थल एवं भवन आदि की सीमा के भीतर होनी चाहिए, जो भारत सरकार द्वारा 'ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000' के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 14.02.2000 में निर्दिष्ट ध्वनि मानक से अधिक नहीं होनी चाहिए।'
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पर्यावरण अभियंता, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होशियारपुर और जिला शहीद भगत सिंह नगर के सभी उपमंडल मजिस्ट्रेट ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, भारत सरकार के "ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000" और माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा आदेश सीडब्ल्यूपी 6213/2016, दिनांक 22.07.2019. के तहत जारी निर्देशों का अपने-अपने उपमंडलों में सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
जिले में चेहरा/मुंह ढककर वाहन चलाने पर प्रतिबंध
जिला दंडाधिकारी ने आम नागरिकों को जिले की सीमा के अंदर चेहरा ढंककर/फेस कवर करके दोपहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने किसी बीमारी या एलर्जी के कारण चिकित्सकीय देखरेख में मास्क या कोई अन्य चीज पहनी हो। जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि बाजारों में लूटपाट आमतौर पर वाहन चालक (विशेषकर दोपहिया वाहन चालक) अपना चेहरा ढंककर करते हैं। चेहरा ढंककर अपराध करने वालों की पहचान करना मुश्किल है। इसलिए जिले में चेहरा ढकने वाली आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए उक्त आदेश जारी किए गए हैं। उपरोक्त आदेश 19 सितम्बर तक लागू रहेंगे।
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