घरों में किराएदार और नौकर रखने वालों के लिए जारी हो गए नए Order, जल्दी से पढ़ें...

punjabkesari.in Friday, Nov 07, 2025 - 03:36 PM (IST)

मोगा (गोपी राऊके/कशिश) : घरों में किरायेदार और घरेलू नौकर रखने वालों के लिए खास खबर आई। जिले में कई पाबंदियों के आदेश जारी किए गए हैं।  जानकारी के मुताबिक, जिला मैजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोगा जिले की गांव की सड़कों पर कूड़ा-कचरा आदि जमा करने और आम किसानों द्वारा सड़कों के आसपास बर्मी मिट्टी खोदने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

जिला मैजिस्ट्रेट कम डीसी सागर सेतिया ने बताया कि मोगा जिले के गांवों की सड़कों पर आम लोगों द्वारा कूड़ा-कचरा आदि जमा करके और अन्य तरीकों से अवैध रूप से कब्जा कर लिया जाता है, जिससे कई दोपहिया वाहन फिसल जाते हैं। इस दौरान जहां दुर्घटना का खतरा बना रहता है, वहीं जान-माल का नुकसान होने का खतरा बना रहता है। इस कारण झगड़े और विवाद होते रहते हैं। उन्होंने बताया कि मोगा जिले में तहसीलदार, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, नायब तहसीलदार, संबंधित थाना प्रमुख अपने-अपने क्षेत्राधिकार में इस आदेश को लागू करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे। 

भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मजिस्ट्रेट सागर सेतिया ने मोगा जिले के सभी मकान मालिकों को आदेश जारी किए हैं कि वे अपने घरों में रहने वाले किरायेदारों और घरेलू नौकरों की जानकारी अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाएं और उनका रजिस्ट्रेश भी सुनिश्चित करें। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ आचार संहिता के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए यह आवश्यक है। उपरोक्त दोनों आदेश 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेंगे।

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News Editor

Kamini