अहम खबरः स्कूलों में दाखिले को लेकर जारी हुए नए आदेश
punjabkesari.in Thursday, Mar 30, 2023 - 10:39 AM (IST)

चंडीगढ़: शहर के निजी स्कूलों के बाद अब शहर के सरकारी स्कूलों में नए अकेडमिक सैशन के लिए दाखिला होने हैं। पहली से 10वीं कक्षा तक में दाखिला के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूलों के प्रिंसीपल्स और हैड्स के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। इन गाइडलाइंस में बताया गया है कि आगामी नए सैशन में दाखिला करते हुए किन बातों को फॉलो करना है। निर्देशों में कहा गया है कि पहली से 8वीं तक की कक्षाओं में दाखिला आर.टी.ई. और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत होगा। निर्देशों के मुताबिक प्राईमरी कक्षा के लिए एक कि.मी. के दायरे में रहने वाले बच्चे और अपर प्राइमरी कक्षाओं में स्कूल के तीन कि.मी. के दायरे में रहने वाले बच्चों को दाखिला दिया जाएगा पर ये बच्चे चंडीगढ़ के निवासी होने चाहिए। अगर सीट्स खाली रहती हैं तो एरिया को प्राइमरी क्लासेस के लिए तीन कि.मी. और अपर प्राइमरी क्लासेस के लिए पांच किमी तक बढ़ा दिया जाएगा।
पहली कक्षा में स्कूल में उतने सैक्शन हो सकते हैं, जितने सैशन 2022 2023 में थे, जिसमें अधिकतम तीन सैक्शन हैं। अगर किसी स्कूल को सीटों से अधिक आवेदन आते हैं तो स्कूल ड्रॉ निकालकर बच्चों का दाखिला करेगा। एरिया की अलॉटमेंट को लेकर स्कूल - वाइज सूची भी स्कूलों को भेजी गई है। इसके मुताबिक पहली बार में स्कूल को जोन के अनुसार बच्चों को दाखिला देना होगा।अगर सीट्स खाली रहती हैं तो जोन बी और उसके बाद जोन सी से बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। बावजूद इसके अगर सीट्स खाली रहती हैं तो शहर के किसी भी एरिया से बच्चों को दाखिला दिया जा सकता है, लेकिन वह एरिया स्कूल के पांच कि.मी. के भीतर होना चाहिए।
बड़ी कक्षाओं में रिटन टैस्ट
9वीं कक्षा में वैकेंट सीट्स के मामले में ही नए दाखिले होंगे और वो भी रिटन टैस्ट के बेस पर यह टैस्ट इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज और फर्स्ट लैंग्वेज के आधार पर होगा। इसके अलावा दूसरी से 10वीं क्लास में छोटी क्लास पास करने वाले को बड़ी क्लास में प्रोमोशन के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा।
लोकल माइग्रेशन सिर्फ शिक्षा विभाग की परमिशन के बाद
स्कूलों में पहली से पांचवीं क्लास के हर सैक्शन में 40 सीट और 6वीं से 10वीं क्लास के हर सैक्शन में 45 सीट होंगी। एक स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में दाखिले के लिए लोकल माइग्रेशन नहीं दिया जाएगा।
एमरजैंसी होगी तो विभाग की परमिशन के बाद ही स्कूल माइग्रेशन सर्टिफिकेट देगा, वो भी सीट खाली होने की सूरत में। इसके अलावा स्कूलों को क्लासवाइज एडमिशन शैड्यूल तैयार कर नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिए कहा गया है।
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