PSTET परीक्षा विवाद में नया मोड़! हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया सामने
punjabkesari.in Friday, Mar 06, 2026 - 08:07 PM (IST)
चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में स्पेशल PSTET (Punjab State Teacher Eligibility Test) को लेकर चल रहे मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट में सुनवाई दौरान यह जानकारी दी गई कि स्पेशल PSTET का नोटिस सरकार ने वापस ले लिया है, जिसके बाद यह आदेश रद्द माना जाएगा।
जानकारी के अनुसार, पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने एक नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे फिजिकल एजुकेशन मास्टर (PEM) को अध्यापक पद पर बने रहने के लिए PSTET परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। सरकार ने इन अध्यापकों को 12 फरवरी 2026 तक PSTET पास करने का समय दिया था। इसके लिए 8 मार्च 2026 को स्पेशल PSTET परीक्षा कराने की घोषणा भी की गई थी।
लेकिन इस फैसले के खिलाफ कई अध्यापकों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान बताया गया है कि सरकार ने स्पेशल PSTET का नोटिस वापस ले लिया गया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब स्पेशल PSTET परीक्षा का नोटिस लागू नहीं रहेगा। इस फैसले से संबंधित अध्यापकों को बड़ी राहत मिली है।

