Punjab में नया फरमान, बिल्डिंग बनाने के लिए अब इस जिले की Police से लेनी पड़ेगी NOC, जानें क्यों
punjabkesari.in Thursday, Aug 01, 2024 - 06:08 PM (IST)
जालंधर : शहर में ट्रैफिक/पार्किंग की अव्यवस्था को रोकने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाते हुए पुलिस कमिश्नर जालंधर स्वपन शर्मा ने किसी भी इमारत/मॉल या दफ्तर को खोलने के लिए नए सुधारों की शुरुआत कर एक मास्टर प्लान तैयार किया है।
जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया कि जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने ट्रैफिक समस्याओं पर नकेल कंसने के लिए नई पहलकमदी शुरू की है। उन्होंने कहा कि इसका एकमात्र उद्देश्य आम लोगों को खासकर दफ्तरों और व्यावसायिक संस्थानों में पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह की कमी के कारण होने वाले ट्रैफिक जाम से राहत दिलवाना है। स्वपन शर्मा ने कहा कि अब से मॉल, दफ्तर या प्रतिष्ठान खोलने के लिए पुलिस से एन.ओ.सी. अनिवार्य होगी और दफ्तरों व सार्वजनिक स्थानों के लिए कोई नो रूलज, नो एंट्री को सख्ती से सुनिश्चित बनाया जाएगा।
पुलिस कमिश्नर ने कहा कि शहर में अवैध अतिक्रमण की मुद्दों को हल करने के बाद कमिश्नरेट पुलिस अब वाहन पार्किंग की समस्याओं से निपट रही है। उन्होंने कहा कि अब से व्यावसायिक गतिविधियों के लिए पार्किंग के लिए आवश्यक स्थान के लिए पुलिस विभाग से एन.ओ.सी. लेना अनिवार्य होगा। स्वपन शर्मा ने बताया कि भवन निर्माण के लिए प्रवानगी और एन.ओ.सी. संबंधित विभागों को पत्र जारी कर दिया गया है।
पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जो भी व्यक्ति नया दफ्तर खोलना चाहता है उसे पार्किंग स्थान, कुल पार्किंग क्षेत्र और चार पहिया और दोपहिया वाहनों की क्षमता दर्शाते हुए एक विस्तृत लेआउट और साइट प्लान जमा करवाना होगा। उन्होंने कहा कि रेस्तरां, बार, होटल, मल्टीप्लेक्स, अस्पताल और अन्य संस्थानों के लिए एन.ओ.सी. के लिए आवेदन देते समय बैठने की क्षमता और कमरों/बेडों की संख्या का उल्लेख करना आवश्यक होगा। उन्होंने कहा कि एक ओर वाहनों की आवाजाही को सुचारू बनाने में मदद करेगी और दूसरी ओर पार्किंग स्थल की अनुपलब्धता के कारण लगने वाले ट्रैफिक जाम को रोकने में भी मदद करेगा।
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