Punjab : होटलों को जारी हुए नोटिस, 25 सितंबर तक...

punjabkesari.in Saturday, Sep 20, 2025 - 03:59 PM (IST)

बरनाला(विवेक सिंधवानी, रवि): 'पंजाब केसरी' अखबार द्वारा अवैध रूप से निर्मित और संचालित होटलों के खिलाफ शुरू की गई मुहिम के तहत बरनाला शहर में लंबे समय से बिना आवश्यक स्वीकृतियों के चल रहे होटलों के खिलाफ जिला प्रशासन ने अब कड़ा रुख अपना लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार डिप्टी कमिश्नर बरनाला टी. बेनिथ ने शहर में लंबे समय से बिल्डिंग मैप, सी.एल.यू. (लैंड यूज चेंज) और अन्य आवश्यक स्वीकृतियों के बिना चल रहे होटलों की शिकायतों और अखबारों में प्रकाशित खबरों के बाद इस मामले को गंभीरता से लिया है।

सूत्रों के अनुसार, डिप्टी कमिश्नर बरनाला ने नगर काउंसिल बरनाला के कार्यकारी अधिकारी को सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसी अनियमितताओं के तहत चल रहे होटलों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। इन आदेशों के बाद नगर काउंसिल बरनाला हरकत में आ गई है और शहर में चल रहे होटलों को लिखित नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नगर काउंसिल बरनाला से प्राप्त जानकारी के अनुसार, डिप्टी कमिश्नर के आदेशों के अनुसार शहर के कुल 9 होटलों को होटल का नक्शा/सी.एल.यू. और अन्य आवश्यक स्वीकृतियों के दस्तावेज पेश करने के लिए नोटिस निकाले गए हैं। नगर काउंसिल द्वारा होटलों को जारी किए गए नोटिस की इबारत से जिला प्रशासन की सख्ती का बखूबी पता चलता है। नोटिस में साफ-साफ कहा गया है कि यदि दिए गए समय के भीतर स्वीकृतियों से संबंधित दस्तावेज पेश नहीं किए गए, तो इन होटलों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

नगर काउंसिल द्वारा जारी नोटिस की इबारत

नोटिस की इबारत में होटल मालिकों को सीधी चेतावनी दी गई है, जिसमें लिखा है:
"विषय- अनाधिकृत तौर पर चल रहे होटल को सील करने के संबंध में।"
"उपरोक्त विषय के संबंध में आपको लिखा जाता है कि आपके द्वारा बरनाला शहर में (होटल का नाम) एक होटल चलाया जा रहा है, जबकि इस संबंध में कोई भी होटल का नक्शा/सी.एल.यू. नगर काउंसिल बरनाला से स्वीकृत नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा इस बिल्डिंग का उपयोग अनाधिकृत तौर पर होटल के रूप में किया जा रहा है। इसलिए आपको इस नोटिस के माध्यम से यह निर्देश दिया जाता है कि यदि इस संबंध में आप अपना कोई पक्ष पेश करना चाहते हैं, तो इस संबंध में दिनांक 25-09-2025 तक अपना पक्ष नीचे हस्ताक्षर करने वाले के पास पेश करें। यदि निश्चित समय के भीतर आपके द्वारा कोई पक्ष पेश नहीं किया जाता, तो यह समझ लिया जाएगा कि आप इस संबंध में अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। इसलिए, आपका जवाब उचित न होने की सूरत में या आपके द्वारा निश्चित समय के भीतर अपना पक्ष पेश न करने की सूरत में आपके खिलाफ पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट 1911 और पंजाब म्यूनिसिपल बिल्डिंग बायलॉज 2018 के तहत कार्रवाई करते हुए आपकी बिल्डिंग सील कर दी जाएगी, जिसके नुकसान और खर्च के आप खुद जिम्मेदार होंगे।"

नगर काउंसिल बरनाला द्वारा होटलों को जारी किए गए नोटिस की उपरोक्त इबारत से स्पष्ट हो जाता है कि कई सालों से कानूनों को नजरअंदाज करने वाले होटल मालिकों/संचालकों को अब संबंधित दस्तावेज लेकर नगर काउंसिल के दफ्तर जाना पड़ेगा, नहीं तो जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

भले ही जिला प्रशासन के आदेशों पर नगर काउंसिल द्वारा होटलों को नक्शा पेश करने के संबंध में नोटिस जारी कर दिए गए हैं, लेकिन यहां यह भी उल्लेखनीय है कि शहर के अंदर कोई भी कमर्शियल इमारत बनाने से पहले नक्शा नगर काउंसिल से पास करवाना होता है। लेकिन इन होटलों की तो इमारतें कई साल पहले बन चुकी हैं और ये शानो-शौकत से चल रहे हैं। शहर में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि कुछ होटल पहले किसी और व्यवसाय के लिए बनाई गई दुकानों या बड़े स्तर पर सामान बेचने वाले सुपर स्टोर्स की इमारतों में ही चल रहे हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि नगर काउंसिल द्वारा ऐसे होटलों के कौन से नक्शे को स्वीकृत किया जाएगा?

नगर काउंसिल द्वारा होटलों को जारी किए गए नोटिस के संबंध में एक होटल मालिक से उनका पक्ष जानने के लिए बात की गई, तो उन्होंने कहा कि उनके पास सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद हैं जो उन्होंने नगर काउंसिल को दे दिए हैं। दूसरी ओर, नगर काउंसिल के ई.ओ. विशालदीप ने नोटिस निकालने की पुष्टि करते हुए कहा कि नोटिस जमा करवाने के लिए दी गई तारीख तक जमा हुए सभी दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जाएगी और यदि किसी भी होटल के दस्तावेजों में कोई कमी पाई गई तो आगे इन होटलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत होटल सील भी किए जा सकते हैं। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह कार्रवाई कितनी सख्ती से लागू होती है और अंत में क्या नतीजा निकलता है।

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Content Writer

Sunita sarangal

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