Voters के लिए जरूरी खबर, अब इन दस्तावेजों से भी डाल सकेंगे Vote

punjabkesari.in Friday, Mar 22, 2024 - 04:38 PM (IST)

चंडीगढ़ : लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान पंजाब के मतदाताओं की सुविधा के लिए भारत चुनाव आयोग ने 1 जून, 2024 को मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को पहचान प्रमाण के रूप में मान्यता दी है। इनमें से कोई भी एक दस्तावेज मतदाता अपनी पहचान के तौर पर मतदान केंद्र पर ले जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि जो मतदाता चुनावी फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, वे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।

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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सिबिन सी ने बताया कि जिन मतदाताओं के पास निर्वाचन फोटोयुक्त पहचान पत्र नहीं है, वे आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज, केंद्र/प्रांतीय सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के अदारे या पब्लिक लिमिडेट कंपनी द्वारा अपने    कर्मचारियों को जारी सर्विस पहचान पत्र, एम.पी.एम.एल.ए. को जारी पहचान पत्र और यूनीक डिसएबिल्टी पहचान पत्र जोकि भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता द्वारा जारी किया हो,  को दिखाकर वोट डाल सकते हैं।

सभी मतदाताओं से पूरे उत्साह के साथ लोकसभा चुनाव में भाग लेने और मतदान करने की अपील की है। सिबिन सी ने कहा कि चुनाव आयोग का लक्ष्य "इस बार 70 पार" है और इसे मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी के बिना हासिल नहीं किया जा सकता है, इसलिए सभी मतदाताओं को अपना वोट अवश्य डालना चाहिए।

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News Editor

Kamini

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